पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शेक्सपियर को उद्धृत करते हुए भागे हुए विवाहित जोड़ों के खिलाफ अपहरण के मामलों को रद्द करने का आह्वान किया

Update: 2024-06-11 10:34 GMT

शेक्सपियर के उद्धरण "विवाह ऐसा मामला है, जो वकीलों द्वारा निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अपहरण के उन मामलों को रद्द करने के लिए "उच्च स्तर की स्वतंत्रता" के साथ विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी और पीड़ित ने एक-दूसरे से विवाह किया और "खुशी से रह रहे हैं।"

कोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने के लिए नियमित रूप से याचिका दायर करने पर भी चिंता जताई, जिनमें भागे हुए जोड़े में से पुरुष पर महिला को उकसाने का आरोप लगाया जाता, जबकि परिवार विवाह के पक्ष में नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि माता-पिता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके बच्चे ऐसे विकल्प चुन सकते हैं, जो उनके लिए व्यक्तिगत हों; जिस तरह जीवन कल के साथ नहीं रहता, उसी तरह जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उलटा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने नाटक "ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम" में विलियम शेक्सपियर के लेखन पर जोर दिया,

"प्यार आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग से देखता है; इसलिए पंखों वाला कामदेव अंधा है।”

न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:

(i) जहां आरोपित एफआईआर आईपीसी की धारा 363-ए/366 के तहत अपराधों के आरोप से संबंधित है और यह सामने आता है कि आरोपी और पीड़ित ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया है और खुशी-खुशी रह रहे हैं, हाईकोर्ट को ऐसी एफआईआर (और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) रद्द करने के लिए ऐसी याचिका पर बहुत अधिक स्वतंत्रता के साथ विचार करना चाहिए। ऐसी याचिका उस स्थिति में मजबूत होगी जब विवाह से बच्चा पैदा हुआ हो।

(ii) कथित अपराध के समय पीड़ित के नाबालिग होने का तथ्य इस आधार पर ऐसी याचिका को खारिज करने का आह्वान नहीं करता। ऐसे मामलों में भी हाईकोर्ट को तथ्यों की संपूर्णता का मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि पीड़िता वयस्क हो गई और अभी भी वैवाहिक जीवन में रह रही है, उक्त दम्पति को संतान की प्राप्ति हो गई है आदि।

(iii) इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपरोक्त धारणाओं को सार्वभौमिक/व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य/परिस्थितियां होती हैं।

केस टाइटल: XXXX बनाम XXX

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