Breaking | हाईकोर्ट पहुंचा किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल की हिरासत का मामला, कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने देर शाम किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिन्हें कथित तौर पर चल रहे किसान आंदोलन से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।
पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मनीषा बत्रा ने आदेश में कहा,
"यह याचिका शाम 6:45 बजे प्राप्त हुई, जिसमें हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह दल्लेवाल की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की प्रार्थना की गई, जो संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के किसान नेता हैं और प्रतिवादियों की अवैध हिरासत में हैं।"
किसान नेता गुरमुख सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि 19 मार्च, 2025 को सौ से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे दल्लेवाल ने अन्य किसान नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सातवें दौर की वार्ता में भाग लिया।
शंभू और खनौरू बॉर्डर पर चल रहे विरोध स्थल पर बैठक से लौटते समय दल्लेवाल के काफिले को मोहाली के जगतपुरा इलाके के पास पंजाब पुलिस ने रोक लिया।
इसमें कहा गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति और अन्य नेताओं को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के हिरासत में लिया गया, जिससे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
याचिका में कहा गया कि किसान संगठन के 300 से 400 अन्य सदस्य भी लापता हैं।
याचिकाकर्ता ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की और अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य राहत के लिए प्रार्थना की।
मामले को आगे के विचार के लिए 24 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: गुरमुख सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य।