32वीं एवेन्यू के CEO को राहत: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कई FIR की जांच पर लगाई रोक

Update: 2026-03-24 05:58 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने गुरुग्राम स्थित 32वीं एवेन्यू के CEO ध्रुव दत्त शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज कई FIR की जांच पर अंतरिम रोक लगाई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि एक प्रमुख मामले में जांच जारी रहेगी।

जस्टिस सुभाष मेहला की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पहली FIR जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप हैं की जांच जारी रहेगी, जबकि अन्य FIR में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह मामला उस आरोप से जुड़ा है कि एक ही व्यावसायिक यूनिट को कई खरीदारों को बेच दिया गया। पहली FIR एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके बेटे द्वारा बुक की गई यूनिट का किराया नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि किराया भुगतान से जुड़ा नागरिक विवाद है जिसे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

यह भी तर्क दिया गया कि एक ही परिसर की अलग-अलग दुकानों को लेकर कई FIR दर्ज कराई गईं ताकि याचिकाकर्ता को लगातार कानूनी दबाव में रखा जा सके और एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे में गिरफ्तार किया जा सके।

इन दलीलों पर विचार करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक पहली FIR को छोड़कर बाकी मामलों में जांच पर रोक लगाई।

मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल, 2026 को निर्धारित की गई।

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