हाईकोर्ट ने पत्रकार के Facebook Page को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Update: 2026-04-11 04:56 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार के Facebook पेज को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार, Facebook और पंजाब सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय चाहिए।

जस्टिस जगमोहन बंसल संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता के Facebook पेज "मनिंदरजीत सिद्धू" को प्रतिवादी नंबर 1 के प्लेटफॉर्म से हटाने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता 'लोक आवाज़ TV' से जुड़ा एक पत्रकार है। उसने दलील दी कि उसका पेज—जिसके लगभग 4.5 लाख फॉलोअर्स थे—बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया। उसे केवल यह बताया गया कि यह कार्रवाई भारत सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले एक नोटिस के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 79(3)(b) के तहत की गई है। प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

कोर्ट ने दलीलों पर संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 को उसके अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नोटिस भेजा जाए।

मामले की अगली सुनवाई 07.05.2026 के लिए स्थगित कर दी गई।

Case Title: Maninderjeet Singh vs. Facebook Meta Platform Inc. & Ors. [CWP-9023-2026]

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