सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ NSA कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2024-07-20 05:33 GMT

नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर पूरी कार्यवाही के साथ-साथ अपनी निवारक हिरासत को भी चुनौती दी। सिंह को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।

अप्रैल, 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता है। वह कथित तौर पर "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना में भी आरोपी हैं।

अमृतपाल के खिलाफ पहला हिरासत आदेश मार्च 2023 में पारित किया गया, जब उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था।

अपनी याचिका में अमृतपाल ने कहा कि उनके खिलाफ एक साल से अधिक समय तक निवारक निरोध कानून लागू करके न केवल उनके जीवन और स्वतंत्रता को "असामान्य और क्रूर तरीके से" पूरी तरह से छीन लिया गया, बल्कि उन्हें उनके गृह राज्य पंजाब से 2,600 किलोमीटर दूर हिरासत में भी रखा गया।

उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, इसलिए उन्होंने "अपने निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब राज्य के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अर्जित किया है।"

याचिका में कहा गया कि अमृतपाल के खिलाफ हिरासत के आधार "मुख्य रूप से दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित हैं, जिनका पंजाब राज्य में शायद ही कोई व्यावहारिक प्रभाव हो और संभवतः भारत राज्य की सुरक्षा इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित हो।"

याचिका में कहा गया कि अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट धारा 3(3) NSA के तहत "भारत की सुरक्षा" के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही एनएसए की धारा 3(1) के तहत इसे जारी कर सकती है।

याचिका में आगे कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता भारत की रक्षा, विदेशी ताकतों के साथ भारत के संबंधों और भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य कर रहा है।

केस टाइटल: अमृतपाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य

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