स्थानीय वकील के प्रभाव का सिर्फ़ आरोप केस ट्रांसफर का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Update: 2026-02-04 15:18 GMT

एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक वकील के खिलाफ़ आशंका काफी नहीं है।

ट्रांसफर की याचिका इस आधार पर दायर की गई कि प्रतिवादी उसी जिले में एक स्थानीय वकील है, जहां सिविल सूट पेंडिंग है और उसके कथित प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया।

जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,

"मुकदमा लड़ने वाले वकील के प्रभाव के बारे में ऐसे आरोप लगाना काफी नहीं है, खासकर तब जब मुकदमा पार्टियों के बीच लंबे समय से पेंडिंग है। उनका प्रतिनिधित्व स्थानीय बार के वकील कर रहे थे।"

परिस्थिति को साफ-साफ बताएं

कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को साफ-साफ बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि न्याय निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। साथ ही उसे उन परिस्थितियों को भी साफ-साफ बताना होगा, जिनसे इस कोर्ट को यह लगे कि बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केस ट्रांसफर करना उचित है ताकि आशंका को दूर किया जा सके।

न्यायिक कार्य को मुकदमों और वकीलों द्वारा रोका नहीं जा सकता

जस्टिस पुरी ने कहा कि न्यायिक कामकाज को न तो आम मुकदमों और न ही बार के सदस्यों द्वारा रोका जा सकता है और न ही ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के चलना चाहिए, चाहे वह कोई निजी व्यक्ति हो या बार का कोई वकील, जहां मुकदमा पेंडिंग है।

ट्रांसफर का आवेदन जल कौर (अब मृत) ने अपने कानूनी प्रतिनिधि हमीर सिंह के माध्यम से दायर किया, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन), जगरांव, जिला लुधियाना के समक्ष पेंडिंग सिविल सूट को मालेरकोटला या किसी अन्य जिले के सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई।

ट्रांसफर के लिए मुख्य आधार यह बताया गया कि प्रतिवादी जगरांव में स्थानीय वकील है और उसके कथित प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया। प्रतिवादियों ने यह भी बताया कि प्रतिवादी, जिनकी उम्र लगभग 78 साल है, उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण कई सालों से एक्टिव लीगल प्रैक्टिस में नहीं थे। यह बताया गया कि 2015 तक जल कौर का प्रतिनिधित्व एक जाने-माने स्थानीय वकील कर रहे थे और वकील रखने में असमर्थता का बहाना बाद में सोचा गया।

दलीलों की जांच करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि CPC की धारा 24 अदालतों को मामलों को ट्रांसफर करने की व्यापक शक्तियां देता है। ऐसी शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से उचित देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और कोई सीधा फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता।

D.A.V. कॉलेज होशियारपुर सोसाइटी (रजिस्टर्ड) बनाम डी.एम. शर्मा (2005) के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि सिर्फ इसलिए कि मुकदमों में से एक वकील है, यह अपने आप में ट्रांसफर के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता, जब तक कि ऐसा कोई सबूत न हो जो अनुचित व्यवहार या निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना को दिखाए।

कोर्ट ने देखा कि आवेदक ने प्रभाव के अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए, यह बताए बिना कि प्रतिवादी नंबर 1 ने कथित तौर पर कानूनी सहायता तक पहुंच को कैसे बाधित किया था। यह भी महत्वपूर्ण था कि मुकदमा जगरांव में दशकों तक चला, जिसके दौरान जल कौर का प्रतिनिधित्व स्थानीय वकील ने बिना किसी शिकायत के किया।

यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा व्यक्त की गई आशंका अनुमान पर आधारित थी और किसी ठोस सबूत से समर्थित नहीं, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रांसफर का कोई मामला नहीं बनता है।

Title: Jal Kaur through her LR Hamir Singh v. Ajaib Singh Bahal @ Ajaib Singh and others

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