हरियाणा में 6 महीने से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार न हुए NDPS Act के आरोपियों की सूची हाईकोर्ट ने मांगी

Update: 2025-08-22 06:41 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत उन आरोपियों के नामों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन्हें पिछले छह महीने से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार नहीं किया गया।

जस्टिस एन.एस. शेखावत ने ऐसे आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। साथ ही पूछा कि क्या ऐसे मामलों में जांच अधिकारी (IO) की ओर से कोई लापरवाही पाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई।

DGP द्वारा दायर किए जाने वाले हलफ़नामे में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए-

1. क्या पुलिस ने BNSS की धारा 84 के प्रावधानों के तहत ऐसे आरोपियों को घोषित अपराधी/घोषित व्यक्ति घोषित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

2. क्या ऐसे फरार आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए अदालत में कोई आवेदन दायर किया गया? 

3. अदालत राज्य सरकार को NDPS मामलों की निष्पक्ष जांच करने या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच सौंपने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

4. सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता NDPS Act शस्त्र अधिनियम और IPC के तहत 12 आपराधिक मामलों में शामिल था।

जज ने कहा, 

"यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता आदतन अपराधी और कुख्यात ड्रग तस्कर है। यहाँ तक कि FIR 06.02.2025 को दर्ज की गई थी। छह महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ऐसे ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है, जिससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि स्थानीय पुलिस के अधिकारी वर्तमान मामले में आरोपियों के साथ मिले हुए हैं।"

जस्टिस शेखावत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न मामलों में अदालत ने यह भी देखा कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जाँच की कोई निगरानी नहीं है।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को हरियाणा के उन सभी थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जहां पिछले छह महीने से अधिक समय से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक स्थगित करते हुए न्यायालय ने सुनवाई की तारीख से पहले हलफनामा दायर करने को कहा।

केस टाइटल: परगट सिंह उर्फ ​​काका पुत्र राज सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

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