चंडीगढ़ NCLT के लिए वैकल्पिक स्थान खोजें: जल रिसाव के कारण ट्रिब्यूनल बंद होने पर हाईकोर्ट का निर्देश

Update: 2025-08-19 13:03 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया, क्योंकि वर्तमान भवन में जल रिसाव के कारण मरम्मत कार्य चल रहा है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,

"भारत संघ के वकील जैन ने सूचित किया कि मरम्मत कार्य में लगभग 30 दिन लगेंगे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन परिषद को अगले तीन दिनों के भीतर NCLT की चंडीगढ़ पीठ के संचालन के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया जाता है।"

NCLT चंडीगढ़ ने सूचित किया कि भवन की छत से भारी जल रिसाव के कारण इसे अगली सूचना तक बंद कर दिया गया।

केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने दलील दी कि केंद्र सरकार ने एनसीएलटी को पत्र लिखकर कहा कि मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए 30 दिनों का समय चाहिए।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल कार्यरत है हम भवन की मरम्मत नहीं कर सकते।

न्यायालय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा अपने सचिव वैभव साहनी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा, जिसमें NCLT भवन की बिगड़ती स्थिति और जलभराव की समस्या पर प्रकाश डाला गया।

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