सक्षम पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम पत्नियों को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के प्रावधान का दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा, "धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य परित्यक्त पत्नियों को दर-बदर होने और अभाव से बचाना है, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। उक्त प्रावधान का दुरुपयोग सक्षम पत्नियों को घर पर बेकार बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि पति काम करता है, कमाता है, दिन-प्रतिदिन की भावनात्मक, वित्तीय और शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करता है, और नाबालिग बच्चों और अपने अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करता है।"
ये टिप्पणियां पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसके तहत पत्नी द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिका खारिज कर दी गई और कहा गया कि वह अंतिम या अंतरिम भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।
पत्नी के वकील ने कहा कि वह एक साधारण ग्रामीण है और पति एक कारखाने में राजमिस्त्री का काम करता है और 12,000 रुपये प्रति माह कमाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के वैवाहिक जीवन के दौरान, उसे पति और उसके परिवार द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था।
2015 में आईपीसी की धारा 498-ए, 406, 323 और 506 के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और लंबित है।
यह प्रस्तुत किया गया कि भरण-पोषण के लिए याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिका में अपने पहले बच्चे की तारीख, समय और जन्मस्थान का विवरण देने में असमर्थ थी और न्यायालय का यह गलत निष्कर्ष था कि पत्नी प्रति माह 6-7 हजार रुपये कमा रही है।
प्रस्तुतियां सुनने और पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि, साक्ष्य के आधार पर पारिवारिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह पत्नी ही है जिसने 2014 से बिना पर्याप्त कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया है।
रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने पाया कि उनके विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे जो निश्चित रूप से पति की देखभाल और हिरासत में हैं। इसके अलावा, जज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी ने अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है।
यह भी रिकॉर्ड में आया है कि नाबालिग बच्चे उस समय 1-3 वर्ष की आयु के थे, जब याचिकाकर्ता ने वैवाहिक घर छोड़ा था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, उपरोक्त धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत, याचिकाकर्ता भरण-पोषण का हकदार नहीं है।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि, "विद्वान फैमिली कोर्ट का यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रतिवादी एक फैक्ट्री में निजी नौकरी कर रहा है और उसे केवल 6-7 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी अपनी बूढ़ी मां के साथ नाबालिग बच्चों का भी भरण-पोषण कर रहा है।"
जज ने कहा, दूसरी ओर, पत्नी के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वह अपने माता-पिता के घर में अलग रह रही है।
न्यायालय ने कहा कि, "याचिकाकर्ता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपना भरण-पोषण करे। खास तौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह सक्षम है। धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य परित्यक्त पत्नियों को दर-बदर होने और अभाव से बचाना है जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।"
यह कहते हुए कि पत्नी को धारा 125 सीआरपीसी के तहत प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न्यायालय ने कहा, "परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।"
परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई।
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