सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित भूमि पर किसी भी निर्माण या उत्खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2024-08-12 06:50 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामाजिक वानिकी के लिए कथित रूप से निर्धारित भूमि पर पत्थर काटने वाले संयंत्र के संचालन के लिए दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) रद्द करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की।

जस्टिस आनंद पाठक की पीठ ने घाटीगांव के उप-विभागीय अधिकारी (SDO) वन का NOC रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन भूमि को वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए वन भूमि के रूप में नामित किया गया था।

मामला ग्वालियर जिले के घाटीगांव तहसील के मोहना में 0.209 हेक्टेयर भूमि के भूखंड के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे याचिकाकर्ता ने 2005 में खरीदा था। खरीद के बाद श्रीमती नीरज व्यास ने भूमि पर पत्थर काटने का प्लांट चलाने के लिए SDO (वन) से NOC प्राप्त की। हालांकि बाद में वन विभाग ने भूमि को सामाजिक वानिकी के लिए राजस्व भूमि के रूप में पहचाना और बाद में 13 अप्रैल, 2006 को एनओसी रद्द कर दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना रद्दीकरण किया गया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। हालांकि न्यायालय ने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पाया कि रद्दीकरण उचित था।

जस्टिस पाठक ने कहा,

"जब भूमि सामाजिक वानिकी की है तो याचिकाकर्ता को उस पर कोई निर्माण या उत्खनन गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

न्यायालय ने आगे बताया कि 1988 में वन अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता चला कि भूमि आरएलजीपी योजना के तहत वृक्षारोपण क्षेत्र का हिस्सा थी, जिसमें मूल रूप से 24,500 पौधे लगाए गए। समय के साथ अधिकांश पौधे मर जाने के बावजूद, प्रति हेक्टेयर 250 पौधे अभी भी जीवित थे। पंचनामा द्वारा समर्थित रिपोर्ट ने भूमि की वन भूमि के रूप में स्थिति की पुष्टि की, जिससे एनओसी रद्द करने का औचित्य सिद्ध हुआ।

इसके अलावा न्यायालय ने बताया कि भूमि पर निर्माण गतिविधियां 2012 से बंद हो गई, जिससे याचिकाकर्ता का दावा और भी कमज़ोर हो गया।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"इस आधार पर भी याचिकाकर्ता के पास आगे मुकदमा चलाने का कोई अधिकार या हित नहीं था तथा याचिका योग्यता की कमी के कारण खारिज की गई।

केस टाइटल- नीरज व्यास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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