चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (AAP) को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने NCP, CPI और TMC से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब हमारे देश में कुल छह राष्ट्रीय पार्टियां हैं- कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP)।
इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है।
कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब बनती है, जब उसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट मिले। AAP को दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे। इसके बाद गुजरात में करीब 13% वोट शेयर मिले।
किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है?
देश में तीन तरह की पार्टियां हैं। राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां। चार अप्रैल 2023 से पहले भारत में सात राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब साढ़े तीन सौ थी। संविधान में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। अगर कोई पार्टी इन शर्तों को पूरा करता है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। कुछ तीन शर्तें हैं। इनमें से कम के कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
पहली शर्त- अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।
दूसरी शर्त- अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
तीसरी शर्त- अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से 2 फीसदी सीटें कम-से-कम तीन राज्यों में जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से कुछ फायदे भी पार्टी को मिलते हैं। जैसे- राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देशभर में सुरक्षित कर सकती हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को नेशनल मीडिया पर फ्री एयरटाइम मिल जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होता है। अन्य पार्टियों को दो प्रस्तावक चाहिए।