सुप्रियो एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023): समलैंगिक विवाह के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला

Update: 2024-07-08 13:19 GMT

परिचय

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023) के मामले में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या भारत के संविधान के तहत विवाह करने का मौलिक अधिकार है और क्या यह अधिकार समलैंगिक (LGBTQIA+) जोड़ों तक भी फैला हुआ है। इस मामले में अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 25 के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 की धारा 4 और विदेशी विवाह अधिनियम (FMA), 1969 की धारा 4 सहित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान शामिल थे। यह मामला महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें व्यक्तियों की निजता, स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों, विशेष रूप से LGBTQIA+ समुदाय के भीतर, से संबंधित था।

मामले के तथ्य

यह मामला LGBTQIA+ व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली भारतीय हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं से उपजा है। इन याचिकाओं को बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के अधिकार से वंचित करना भेदभाव के बराबर है और संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने तर्क दिया कि विवाह को कानूनी मान्यता देने से LGBTQIA+ व्यक्तियों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता, स्वायत्तता और सम्मान के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केरल हाईकोर्ट की नौ समान याचिकाओं का संज्ञान लिया और अंततः उन्हें समीक्षा के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।

मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के मौलिक अधिकार से वंचित करना उनकी गोपनीयता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने SMA की धारा 4 और FMA की धारा 4 की संवैधानिक वैधता की जांच की, जो केवल विषमलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को मान्यता देती है।

तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि LGBTQIA+ व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि विवाह के अधिकार की मान्यता उन्हें अपनी स्वायत्तता और गरिमा का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति देगी।

याचिकाकर्ताओं ने SMA और FMA के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह से जुड़े सामाजिक पवित्रता और लाभ प्राप्त करने के लिए समान मान्यता की भी मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन अधिकारों को नकारना LGBTQIA+ समुदाय के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव है।

हालांकि, भारत संघ ने तर्क दिया कि विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाहों की किसी भी मान्यता के लिए राज्य द्वारा विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। सरकार ने तर्क दिया कि SMA और FMA सहित मौजूदा कानून संवैधानिक रूप से वैध हैं और LGBTQIA+ जोड़ों को शामिल करने के लिए विवाह की परिभाषा का विस्तार करने के लिए व्यापक विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।

विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण इस बात पर केंद्रित था कि क्या संविधान के तहत विवाह करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के न्यायशास्त्र को दोहराया, जिसमें साथी चुनने के अधिकार और विवाह करने के अधिकार के बीच अंतर किया गया था। साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए न्यायालय ने माना कि केवल राज्य ही समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति देने के लिए कानून बना सकता है।

पीठ के बहुमत ने समलैंगिक जोड़ों के संघ बनाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि न्यायपालिका किसी क़ानून की अनुपस्थिति में विवाह करने का अधिकार नहीं दे सकती। न्यायालय ने विवाह के कानूनी और सामाजिक निहितार्थों पर चर्चा की, यह देखते हुए कि विवाह द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ विवाह की अंतर्निहित प्रकृति के बजाय राज्य की मान्यता के परिणामस्वरूप होते हैं।

इसलिए समलैंगिक जोड़ों को समान लाभ प्राप्त करने के लिए, राज्य को उनके संघों को मान्यता देने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

निर्णय

सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई भी अयोग्य मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने SMA की धारा 4 और FMA की धारा 4 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें केवल विषमलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी। 3:2 के बंटवारे में बहुमत की राय ने समलैंगिक जोड़ों के लिए 'संबंध बनाने के अधिकार' को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि न्यायपालिका बिना किसी क़ानून के विवाह करने का अधिकार नहीं दे सकती। हालाँकि, असहमतिपूर्ण राय ने समलैंगिक व्यक्तियों के बीच गठित 'नागरिक संघों' को मान्यता दी और तर्क दिया कि राज्य का निजी क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाने और LGBTQIA+ व्यक्तियों को नागरिक संघ के अधिकारों का विस्तार करने का सकारात्मक दायित्व है।

न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि LGBTQIA+ संघों की गैर-मान्यता संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 के तहत व्यक्तियों की गोपनीयता, स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता में बाधा नहीं डालती है। इसने शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार पर जोर दिया, जिससे व्यक्तियों को अपने संबंधों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में चुनाव करने की अनुमति मिलती है। न्यायालय ने समलैंगिकता की स्वाभाविकता और समलैंगिक समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को भी मान्यता दी, लेकिन यह भी कहा कि LGBTQIA+ जोड़ों को विवाह के अधिकार प्रदान करने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है।

सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ मामले ने भारत में LGBTQIA+ अधिकारों की कानूनी मान्यता में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा विवाह कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं दी, इसने LGBTQIA+ व्यक्तियों के संबंध और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि की। इस मामले ने समलैंगिक संघों की कानूनी मान्यता को संबोधित करने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और भारत में LGBTQIA+ समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समानता और गैर-भेदभाव के लिए चल रहे संघर्ष को रेखांकित किया।

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