भारत में आपराधिक न्यायालयों की संरचना : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से 12
भारत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) देश में विभिन्न आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है। सीआरपीसी की धारा 9 से 12 भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर विभिन्न न्यायालयों की स्थापना, भूमिका और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है। यह लेख इन धाराओं को सरल बनाता है ताकि यह समझने में मदद मिल सके कि आपराधिक न्यायालय कैसे काम करते हैं।
धारा 9: सेशन कोर्ट
सेशन कोर्ट की स्थापना
1. राज्य सरकार की भूमिका: राज्य सरकार प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। सत्र प्रभाग एक प्रादेशिक क्षेत्र है जो आमतौर पर एक या अधिक जिलों को कवर करता है।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति: प्रत्येक सेशन कोर्ट की अध्यक्षता एक सेशन जज द्वारा की जाती है, जिसे हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
3. अतिरिक्त और सहायक सेशन जज: हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के कार्यभार को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सेशन जज और सहायक सेशन जज भी नियुक्त कर सकता है।
4. क्रॉस-डिवीजन नियुक्तियाँ: एक डिवीज़न से एक सेशन जज को दूसरे डिवीज़न में अतिरिक्त सेशन जज के रूप में कार्य करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, हाईकोर्ट निर्देश देगा कि दूसरे डिवीज़न में मामलों को संभालने के लिए न्यायाधीश को कहाँ बैठना चाहिए।
5. रिक्तियों को संभालना: यदि सेशन जज का पद रिक्त है, तो हाईकोर्ट अतिरिक्त या सहायक सेशन जज द्वारा तत्काल आवेदनों को संभालने की व्यवस्था कर सकता है। यदि ऐसे कोई न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन आवेदनों को संभाल सकते हैं।
6. बैठने का स्थान: सेशन कोर्ट आमतौर पर हाईकोर्ट द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अपनी बैठकें आयोजित करता है। हालाँकि, यदि यह पक्षों और गवाहों को लाभ पहुँचाता है, तो न्यायालय डिवीज़न के भीतर अन्य स्थानों पर सत्र आयोजित कर सकता है, बशर्ते अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों सहमत हों।
"नियुक्ति" का स्पष्टीकरण: इस संदर्भ में, "नियुक्ति" में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सेवा या पद पर प्रारंभिक नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित होती हैं।
धारा 10: सहायक सेशन जज की अधीनता
1. पदानुक्रम: सभी सहायक सेशन जज उस सेशन जज के अधीन होते हैं, जिसके न्यायालय में वे कार्य करते हैं।
2. कार्य वितरण: सेशन जज के पास सहायक सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिससे कार्यभार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
3. अनुपस्थितियों से निपटना: सेशन जज किसी अतिरिक्त या सहायक सेशन जज द्वारा या यदि कोई अन्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल आवेदनों को निपटाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इन अधिकारियों को ऐसे आवेदनों से निपटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है।
धारा 11: न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें
1. अदालतों की स्थापना: प्रत्येक जिले में जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है, राज्य सरकार, हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें स्थापित करती है। ये अदालतें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होती हैं।
2. विशेष अदालतें: राज्य सरकार विशिष्ट मामलों या मामलों के वर्गों के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है। जब कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, तो उस क्षेत्र में कोई अन्य न्यायालय उन विशेष मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।
3. अधिकारियों की नियुक्ति: हाईकोर्ट इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
4. शक्तियों का प्रदान किया जाना: हाईकोर्ट राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को, जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो, जब भी आवश्यक हो, प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।
धारा 12: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट: प्रत्येक जिले में जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है, हाईकोर्ट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) नियुक्त करता है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट: हाईकोर्ट प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट:
पदनाम और जिम्मेदारियाँ: हाईकोर्ट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी भी उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है। इस पदनाम को आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।
पर्यवेक्षी शक्तियाँ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के तहत, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने उप-विभाग में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को छोड़कर) के काम का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। इन शक्तियों की सीमा हाईकोर्ट द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाती है।