राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत शराब बिक्री और रोजगार पर प्रतिबंध

Update: 2025-02-01 11:42 GMT
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत शराब बिक्री और रोजगार पर प्रतिबंध

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (Rajasthan Excise Act, 1950) राज्य में शराब और नशीले पदार्थों (Intoxicating Substances) की बिक्री, वितरण और नियंत्रण को विनियमित (Regulate) करता है। इस कानून के तहत शराब विक्रेताओं (Liquor Vendors) के लिए कुछ प्रतिबंध (Restrictions) लागू किए गए हैं ताकि समाज में इसकी गलत खपत (Consumption) को रोका जा सके।

इस अधिनियम में कुछ खास वर्गों के लोगों को शराब बेचने पर रोक लगाई गई है, जैसे कि नाबालिग (Minors), मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग (People of Unsound Mind), और ड्यूटी पर तैनात सैनिक (Soldiers on Duty)। इसके अलावा, यह भी तय किया गया है कि शराब की खरीद-फरोख्त (Sale and Purchase) में गहने, कपड़े, हथियार या घरेलू सामान नहीं दिए जा सकते।

इसके अतिरिक्त, इस कानून के तहत शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों (Liquor Establishments) में काम करने वाले कर्मचारियों (Employees) के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों, संक्रमण से ग्रसित (Infectious Disease) लोगों और बिना अनुमति के महिलाओं को इन प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं है।

Section 22 शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित प्रतिबंधों को स्पष्ट करता है, जबकि Section 23 शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार (Employment) से जुड़े नियमों पर प्रकाश डालता है। इन दोनों प्रावधानों (Provisions) का उद्देश्य एक जिम्मेदार और नियंत्रित शराब व्यापार (Responsible and Regulated Liquor Trade) को बढ़ावा देना है।

Section 22 – शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध (Prohibition on Sale of Liquor and Intoxicating Drugs)

Section 22 के तहत शराब विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कुछ विशेष व्यक्तियों को शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकते। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर वर्गों (Vulnerable Sections) को शराब की लत से बचाया जाए और इसके गलत प्रभावों को रोका जाए।

नाबालिगों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध (Ban on Sale of Liquor to Minors)

कोई भी लाइसेंसधारी शराब विक्रेता (Licensed Liquor Vendor) 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब या कोई नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता। इस नियम का उद्देश्य युवाओं को शराब के हानिकारक प्रभावों (Harmful Effects) से बचाना है। कम उम्र के लोग शराब की लत के शिकार हो सकते हैं, इसलिए कानून उनके शराब खरीदने पर रोक लगाता है।

उदाहरण के लिए, यदि 16 साल का कोई लड़का शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीदने की कोशिश करता है, तो दुकान के मालिक को उसकी बिक्री से इनकार करना होगा, भले ही वह यह कहे कि वह किसी और के लिए खरीद रहा है। कानून के तहत विक्रेता को पहचान पत्र (ID Proof) देखने की बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि ग्राहक कम उम्र का प्रतीत होता है, तो उसे शराब देने से इनकार करना होगा।

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर रोक (Ban on Sale to People of Unsound Mind)

कानून के अनुसार, मानसिक रूप से अस्वस्थ (Mentally Unstable) व्यक्ति को शराब या नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकता। ऐसे व्यक्ति अगर नशे में होते हैं, तो वे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई मानसिक विकार (Mental Disorder) से पीड़ित व्यक्ति शराब खरीदने आता है, तो दुकान के मालिक को उसे शराब बेचने से मना करना होगा, चाहे वह खुद पीने के लिए खरीद रहा हो या किसी और के लिए। यह प्रावधान (Provision) समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को शराब की बिक्री पर रोक (Ban on Sale to Soldiers on Duty)

यदि कोई सैनिक ड्यूटी पर है और वर्दी (Uniform) में है, तो उसे बिना उचित अधिकारी (Proper Officer) की अनुमति के शराब नहीं बेची जा सकती। सैनिकों को हमेशा सतर्क और अनुशासित (Disciplined) रहना होता है, और शराब के सेवन से उनके कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि एक सैनिक ड्यूटी पर रहते हुए शराब खरीदने आता है, तो विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सेना के संबंधित अधिकारी की अनुमति हो। यदि अनुमति नहीं है, तो विक्रेता को शराब बेचने से इनकार करना होगा।

स्पष्टीकरण (Explanation)

यह सभी प्रतिबंध (Restrictions) तब भी लागू होंगे यदि शराब किसी और व्यक्ति के लिए खरीदी जा रही हो। इसके अलावा, यह प्रतिबंध सिर्फ दुकान पर ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसी जगह पर लागू होते हैं जहां शराब बेची या परोसी (Served) जाती है।

शराब के बदले गहने, कपड़े, हथियार या घरेलू सामान नहीं लिए जा सकते (Liquor Cannot Be Exchanged for Jewelry, Clothes, Arms, or Household Items)

Section 22(2) के अनुसार, कोई भी शराब विक्रेता शराब के बदले गहने, कपड़े, हथियार या घरेलू सामान स्वीकार नहीं कर सकता। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि लोग नशे की लत में आकर अपनी जरूरी चीजें न बेच दें।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शराब खरीदने के लिए अपनी सोने की चेन देने की पेशकश करता है, तो विक्रेता को इसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति रसोई के बर्तन (Kitchen Utensils) देकर शराब खरीदना चाहता है, तो विक्रेता ऐसा नहीं कर सकता।

Section 23 – शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार पर प्रतिबंध (Prohibition on Employment in Liquor-selling Establishments)

Section 23 में शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों में कुछ विशेष वर्गों के लोगों के रोजगार पर रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े स्थानों को सुरक्षित और स्वच्छ (Hygienic) बनाए रखना है।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने पर रोक (Ban on Employment of Children Under 18 Years)

कोई भी शराब बेचने वाला प्रतिष्ठान (Liquor-selling Establishment) 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपने यहां काम पर नहीं रख सकता।

उदाहरण के लिए, यदि कोई 17 साल का लड़का किसी बार (Bar) में वेटर (Waiter) की नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो बार के मालिक को उसे नौकरी देने से इनकार करना होगा।

संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों को रोजगार देने पर रोक (Ban on Employment of People with Infectious Diseases)

इस कानून के तहत, कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग (Infectious Disease) जैसे कि तपेदिक (Tuberculosis) या कोढ़ (Leprosy) से ग्रसित हो, उसे शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो टीबी (TB) से ग्रसित है, किसी बार में नौकरी करता है और ग्राहकों को ड्रिंक्स परोसता है, तो अन्य लोगों के संक्रमित होने का खतरा रहेगा।

महिलाओं के रोजगार पर विशेष शर्तें (Special Conditions for Employment of Women)

Section 23(2) के अनुसार, कोई भी शराब बेचने वाला प्रतिष्ठान महिलाओं को तब तक काम पर नहीं रख सकता जब तक कि आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) से लिखित अनुमति न ली जाए।

उदाहरण के लिए, यदि किसी नाइट क्लब (Night Club) का मालिक महिला बारटेंडर (Bartender) को काम पर रखना चाहता है, तो उसे पहले आबकारी विभाग (Excise Department) से लिखित अनुमति लेनी होगी।

अनुमति को वापस लिया जा सकता है (Permission Can Be Withdrawn)

यदि आबकारी आयुक्त ने महिलाओं को काम पर रखने की अनुमति दी है, लेकिन बाद में प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो यह अनुमति वापस ली जा सकती है।

Section 22 और Section 23 का उद्देश्य शराब के व्यापार को नैतिक (Ethical) और सुरक्षित बनाना है। इन कानूनों का पालन करके राज्य में जिम्मेदार शराब बिक्री और उपभोग (Responsible Liquor Sale and Consumption) सुनिश्चित किया जाता है।

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