मध्यस्थता (Arbitration) का अर्थ
आर्बिट्रेशन, जिसे "माध्यस्थम" भी कहा जाता है, एक सिद्धांत है जिसके तहत विवाद को अदालत के चक्कर काटे बिना सुलझाया जा सकता है। भारत में, 'ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल' (ADR) का एक प्रकार 'आर्बिट्रेशन' या 'माध्यम' है। आर्बिट्रेशन में विवाद में फंसे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) चुना है जो उस विवाद को सुलझाता है।
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत मध्यस्थता आर्बिट्रल अवार्ड
धारा 2 (c) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि 1996 का अधिनियम आर्बिट्रल अवार्ड की ठोस परिभाषा (Precise Definition) प्रदान नहीं करता है। यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि आर्बिट्रल अवार्ड में अंतरिम आर्बिट्रल अवार्ड भी शामिल हैं।
एक आर्बिट्रल अवार्ड को एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किए गए बाध्यकारी और अंतिम निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत विवाद को पूरी तरह से या आंशिक रूप से हल करता है।
भारत में डिक्री का निष्पादन (Execution of Decree)
भारत में डिक्री का निष्पादन (Execution of Decree) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि भारत में आर्बिट्रल अवार्ड प्रक्रिया मुख्य रूप से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (अधिनियम) और सीपीसी द्वारा शासित होती है।
जिस तरह से एक भारतीय अदालत के आदेश के लिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लागू किए जाते हैं। हालांकि, मध्यस्थता के स्थान के आधार पर एक अंतर है। सीटेड आर्बिट्रल अवार्ड (घरेलू अवार्ड) एक्ट के भाग I द्वारा शासित होगा, विदेशी-सीटेड अवार्ड (अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड) का प्रवर्तन अधिनियम के भाग II द्वारा शासित होगा।
घरेलू मध्यस्थता अवार्ड (Domestic Arbitral Award) का प्रवर्तन (Enforcement)
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन अधिनियम) 2015 की धारा 36 घरेलू अवार्ड के प्रवर्तन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि एक्ट की धारा 34 के तहत अवार्ड को अमान्य करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त होने के बाद एक अवार्ड लागू किया जाएगा। ऐसा अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो।
इस तरह के अवार्ड पर तभी रोक लगाई जाएगी जब न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर रोक का आदेश देता है। यदि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, न्यायालय आर्बिट्रल अवार्ड पर रोक लगाने का आदेश देता है, तो वह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। यह प्रावधान आर्बिट्रल अवार्ड को अमान्य की मांग करने वाले आवेदनों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और यह अदालतों को स्थगन आवेदन को स्वीकार करने से पहले राशि जमा करने का आदेश देने की शक्ति सहित अवार्ड को चुनौती देने वाले पक्ष पर शर्तें लगाने की भी अनुमति देगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, 1996 (पुराना अधिनियम) के अधीन आर्बिट्रल अवार्ड केवल तभी लागू किया जा सकता था जब धारा 34 के अधीन आर्बिट्रल अवार्ड को अपास्त करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया था, या ऐसा आवेदन किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि धारा 34 के तहत आवेदन पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना उक्त निर्णय के प्रवर्तन पर स्वतः रोक के रूप में काम करता था। ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जिसमें कहा गया हो कि अवार्ड के संचालन पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष एक अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता है।
मध्यस्थता अवार्ड के प्रवर्तन के लिए सीमा अवधि (Limitation Period for Enforcement of Arbitration Award)
घरेलू माध्यस्थम अवार्ड के मामले में, 1963 की परिसीमा विधि माध्यस्थमों पर लागू होती है क्योंकि, धारा 21 के अनुसार, किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में माध्यस्थम कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रत्यर्थी को विवाद को माध्यस्थम को संदर्भित करने के लिए याचिका प्राप्त होती है। मध्यस्थता अवार्ड को एक डिक्री माना जाता है। मध्यस्थता अधिनियम विदेशी अवार्ड के निष्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, और सामान्य सीमा अवधि (12 वर्ष) लागू होने की संभावना है।
अनुपालन और निष्पादन के लिए दाखिल करने तक, एक अवार्ड प्राप्तकर्ता को अवार्ड प्राप्त करने के बाद 90 दिनों तक इंतजार करना होगा। अधिनियम की धारा 34 के अनुपालन में संक्रमणकालीन अवधि के दौरान अवार्ड पर सवाल उठाया जा सकता है। जब उपरोक्त समय समाप्त हो जाता है, यदि कोई अदालत निर्णय को निष्पादन बिंदु पर लागू करने योग्य मानती है, तो मध्यस्थ निर्णय की प्रामाणिकता पर आगे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है।