ऑफिशियल नेम चेंज कैसे किया जा सकता है?

Update: 2024-09-30 04:00 GMT

कई दफा नेम चेंज करने जैसी स्थिति निर्मित होती है। जैसे कभी कभी दस्तावेजों में गलत नाम लिख जाता है या फिर किसी अन्य कारण से पूरा नाम ही चेंज करना होता है। हमारे देश में नेम चेंज करना काफी जटिल प्रक्रिया है। कई बार देखा जाता है कि केवल किसी अखबार में विज्ञापन दिए देने की नेम चेंज समझ लिया जाता है जबकि यह मिथ है वास्तविकता में नेम चेंज करना इससे कई गुना जटिल प्रक्रिया है।

हमारे देश में नाम को पूरी तरह बदले जाने के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह से बदलना चाहता है तब उसे इस बात का उल्लेख सरकार के गजट नोटिफिकेशन में करवाना होता है। बदले हुए नाम का उल्लेख अगर गजट नोटिफिकेशन में हो जाता है तब उस नोटिफिकेशन को किसी भी विभाग में लगाकर नाम को सरलता से पूरी तरह बदला जा सकता है।

यहां पर यह मालूम होता है कि नाम को पूरी तरह से बदलना या फिर उसमें कोई अन्य सरनेम जोड़ने के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाना आवश्यक होता है इसलिए ऐसे गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को जानना जरूरी है।

नाम में बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाने हेतु कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उन दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करना होता है तब कोई नाम बदला जाता है।

शपथ पत्र

किसी भी व्यक्ति को अपने नाम में बदलाव का गजट नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहला दस्तावेज उस व्यक्ति का एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र चाहिए होता है जिसमें वह इस बात का उल्लेख करता है कि किन कारणों से वह अपना नाम बदल रहा है और नाम बदलने के कारणों के साथ ही उसका अब भविष्य में क्या नाम होगा। इस बात का उल्लेख भी करना होता है उसके पूर्व के दस्तावेज किस नाम से जारी हैं उन सभी का उल्लेख इस शपथ पत्र में करना होता है। ऐसा शपथ पत्र राज्य केंद्र के किसी शपथ आयुक्त या नोटरी वकील द्वारा तस्दीक किया जाता है। एक न्यूनतम स्टांप पर ऐसा शपथ पत्र तैयार किया जाता है।

जाहिर सूचना

गजट नोटिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अखबार में दी जाने वाली जाहिर सूचना आवश्यक दस्तावेज होती है। यह किसी भी नाम बदलाव के लिए बेहद जरूरी होता है व्यक्ति को अपने नए रखे गए नाम और पुराने नाम दोनों का उल्लेख करते हुए एक जाहिर सूचना किसी भी राज्य या शहर के प्रसिद्ध अखबार में देना होती है। यह जाहिर सूचना ऐसे अखबार में भी जाना चाहिए जिसका अधिक से अधिक सरकुलेशन होता है और जिस अखबार को राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है।

यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जाहिर सूचना उस अखबार में भी जाना चाहिए जो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में निकलता हो। किसी अन्य प्रांतीय भाषा में निकलने वाले अखबार में नाम बदलाव की जाहिर सूचना नहीं दी जा सकती है। जिस अखबार में जाहिर सूचना दी गई है उसकी मूल प्रति को नाम बदलाव के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है। कोई भी फोटो कॉपी यहां पर मान्य नहीं होती है। अखबार की मूल प्रति ही आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी।

पहचान के दस्तावेज

नाम बदलाव के लिए पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। पहचान के कोई भी ऐसे दस्तावेज जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती हैं जैसे मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड कोई पासपोर्ट इत्यादि। आवेदन पत्र के साथ दो फोटो आवश्यक रूप से देना होते हैं। इन दोनों फोटो पर पीछे की ओर स्वयं द्वारा प्रमाणित की टीप डालनी होती है। जहां किसी व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की जाती है कि फोटो को उसने स्वयं प्रमाणित किया है।

आवेदन पत्र

नाम बदलाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दस्तावेज आवेदन पत्र है। ऐसा आवेदन पत्र डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह आवेदन बालिग और नाबालिग दोनों ही व्यक्तियों की प्रक्रिया में अलग-अलग लगता है। यदि किसी नाबालिक व्यक्ति का नाम बदलना है तब सभी कार्यवाही उस नाबालिक व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन द्वारा की जाएगी। यदि कोई बालिग व्यक्ति का नाम बदला जा रहा है तब कार्यवाही स्वयं उसके द्वारा ही की जाएगी।

आवेदन पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद फुल फील किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदन पत्र में दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होते हैं जिनके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं और उस व्यक्ति को अपना नाम बदलना है। इस बात की जानकारी उन गवाहों को है उन गवाहों की जानकारी उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

गजट नोटिफिकेशन के लिए नाम बदलाव के आवेदन को सीधे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर दिल्ली में जमा किया जाता है। यह आवेदन को डाक के माध्यम से भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास भेजा जा सकता है और स्वयं जाकर भी इस आवेदन को जमा किया जा सकता है लेकिन यह ध्यान रहे कि यह आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि नाम बदलाव का गजट नोटिफिकेशन इस विभाग द्वारा किया जाता है।

नाम बदलाव के लिए एक साधारण फीस जमा करनी होती है तब ही गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। कोई भी आवेदन के साथ ऐसी फीस ग्यारह सौ रुपए हैं। यह फीस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर में ही जमा होती है। इस फीस की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न की जाती है।

कैसे होता है नोटिफिकेशन

गजट का नोटिफिकेशन हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं होता है बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट पर गजट नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। व्यक्ति को स्वयं भी चेक करना होता है कि किस दिनांक को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर इसकी सूचना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर दिल्ली से सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है।

अपने नाम बदलाव के गजट नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखी जा सकती है। उस डाउनलोड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सभी दस्तावेजों में सरलता पूर्वक नाम चेंज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी से लेकर राजस्व विभाग के दफ्तर तक सभी जगहों पर इस नोटिफिकेशन को देकर नाम को बदला जा सकता है।

किसी भी सरकारी विभाग में यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम चेंज करवाना है तब उसे गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करवाना होता है तब ही उसका नाम बदला जा सकता है अन्यथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा नाम में बदलाव नहीं किया जाता है।

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