लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण: धारा 15, आर्म्स एक्ट

Update: 2024-12-12 15:17 GMT

आर्म्स एक्ट (Arms Act) के धारा 15 में लाइसेंस की अवधि और उसके नवीनीकरण (Renewal) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह धारा स्पष्ट करती है कि लाइसेंस कितने समय तक वैध रहेगा और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही, यह धारा 13 और 14 से जुड़े प्रावधानों का भी संदर्भ देती है।

लाइसेंस की वैधता अवधि (Validity Period of Licence)

धारा 3 के तहत जारी किया गया लाइसेंस सामान्यतः पांच वर्षों (Five Years) के लिए वैध होता है। यह वैधता उस तारीख से शुरू होती है, जब लाइसेंस जारी किया जाता है।

हालांकि, इसमें कुछ अपवाद (Exceptions) हो सकते हैं। अगर आवेदक (Applicant) स्वयं छोटे समय के लिए लाइसेंस चाहता है, या फिर लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority) लिखित में विशेष कारणों के आधार पर इसे छोटी अवधि के लिए जारी करना उचित समझता है, तो लाइसेंस कम समय के लिए भी जारी किया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर एक किसान फसल की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक साल का लाइसेंस चाहता है, तो वह यह अनुरोध कर सकता है। इसी तरह, अगर लाइसेंसिंग प्राधिकरण यह महसूस करता है कि आवेदक की स्थिति अस्थायी है, तो वह एक सीमित अवधि के लिए लाइसेंस जारी कर सकता है।

इसके अलावा, लाइसेंस धारा 9(1)(a)(ii) और (iii) के तहत निर्दिष्ट शर्तों (Conditions) के अधीन होता है। जैसे, लाइसेंसधारी (Licensee) को प्रत्येक पांच वर्षों में अपने हथियार (Firearm), गोला-बारूद (Ammunition), और संबंधित दस्तावेजों को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

अध्याय II की अन्य धाराओं के तहत लाइसेंस (Licences Under Other Sections of Chapter II)

अध्याय II की अन्य धाराओं (जैसे धारा 4, 5, या 10) के तहत जारी किए गए लाइसेंस की वैधता अवधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा मामले के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह लचीलापन (Flexibility) सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस विशेष परिस्थितियों के अनुसार जारी किया जाए।

उदाहरण के लिए, एक अस्थायी हथियार प्रदर्शनी (Arms Exhibition) या खेलकूद (Sporting Event) के लिए जारी किए गए लाइसेंस की वैधता केवल कार्यक्रम की अवधि तक सीमित हो सकती है।

लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal of Licences)

धारा 15 के तहत लाइसेंस का नवीनीकरण सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस उसी अवधि के लिए वैध रह सकता है, जितनी अवधि के लिए वह पहले जारी किया गया था। नवीनीकरण स्वतः (Automatically) नहीं होता, बल्कि इसके लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को नई आवेदन प्रक्रिया (Application Process) का पालन करना होता है।

धारा 13 और 14 के प्रावधान नवीनीकरण पर लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण आवेदन का मूल्यांकन करेगा, पुलिस सत्यापन (Police Verification) की मांग करेगा, और आवेदक की योग्यता (Eligibility) पर विचार करेगा।

अगर लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास पर्याप्त कारण हैं (जो लिखित में दर्ज किए जाएंगे), तो वह नवीनीकरण को अस्वीकार (Refuse) कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर लाइसेंसधारी पहले की अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के नियमों का उल्लंघन करता है, तो नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Illustration)

रवि, एक किसान, धारा 3 के तहत फसल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। वह केवल एक वर्ष के लिए लाइसेंस चाहता है क्योंकि उसे यह केवल फसल कटाई के मौसम के लिए चाहिए।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसके अनुरोध को स्वीकार करता है और एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करता है। एक साल बाद, रवि नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है। प्राधिकरण उसके रिकॉर्ड की जांच करता है और उसे एक साल के लिए फिर से लाइसेंस दे देता है।

एक अन्य मामले में, एक शूटिंग क्लब का सदस्य टारगेट प्रैक्टिस (Target Practice) के लिए पांच साल का लाइसेंस प्राप्त करता है। पांच साल पूरे होने पर, वह अपने हथियार, गोला-बारूद और दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करता है। प्राधिकरण, कोई समस्या न पाते हुए, लाइसेंस को अगले पांच साल के लिए नवीनीकृत कर देता है।

सार्वजनिक सुरक्षा का संबंध (Connection to Public Safety)

लाइसेंस का नवीनीकरण और समय-समय पर जांच सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य व्यक्ति ही लाइसेंसधारी बने रहें। यह किसी भी प्रकार के दुरुपयोग (Misuse) को हतोत्साहित करती है और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है।

धारा 15 लाइसेंस के नवीनीकरण और वैधता के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देती है। यह सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवेदकों के लिए निष्पक्षता (Fairness) और उत्तरदायित्व (Accountability) सुनिश्चित करती है। यह धारा 13 और 14 के प्रावधानों का पालन करते हुए जिम्मेदार हथियार स्वामित्व को बढ़ावा देती है।

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