प्रेस को सत्य को उजागर करने और बिना किसी दुर्भावना के जनता को सूचित करने के लिए किए गए 'स्टिंग ऑपरेशन' के लिए अभियोजन से छूट है : केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता में सभी मामलों में स्टिंग ऑपरेशन शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अलग तरीके से माना जाना चाहिए। इसने कहा कि न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या स्टिंग ऑपरेशन सत्य को उजागर करने और जनता को सूचित करने के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया था और यह मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता मीडियाकर्मी होने के नाते केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) अधिनियम 2010 के तहत अभियोजन से छूट के हकदार हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के पूर्व कर्मचारी जोप्पन का बयान दर्ज करने के लिए जेल में स्टिंग ऑपरेशन करने का प्रयास कर रहे थे, जो सनसनीखेज सौर मामले घोटाले के सिलसिले में जेल में थे।
जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि प्रेस को स्टिंग ऑपरेशन करते समय सजग और सतर्क रहना चाहिए तथा उनका उद्देश्य लोकतंत्र को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि किसी को परेशान या अपमानित करना।
“…कानून प्रवर्तन एजेंसी और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए 'स्टिंग ऑपरेशन' को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन, ऐसा कोई एक समान नियम नहीं हो सकता कि कानून प्रवर्तन एजेंसी और मीडिया द्वारा किए गए सभी 'स्टिंग ऑपरेशन' को वैध माना जाए। प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि प्रेस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर उसे अपमानित करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और ऐसे 'स्टिंग ऑपरेशन' पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए मीडियाकर्मी को कानून का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 'स्टिंग ऑपरेशन' का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और उसे नागरिकों तक पहुंचाना है, तो बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के, प्रेस को ऐसे 'स्टिंग ऑपरेशन' के लिए अभियोजन से छूट दी जाती है। लेकिन प्रेस को नेकनीयती से काम करना चाहिए और उनका उद्देश्य केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देना होना चाहिए और उनका इरादा सच्चाई का पता लगाना होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति या लोगों के किसी वर्ग या सरकार को परेशान या अपमानित करना।"
इस मामले में याचिकाकर्ता रिपोर्टर टीवी चैनल के दो मीडियाकर्मी हैं जिन पर जेल में स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करने के लिए 2010 अधिनियम की धारा 86 (कुछ मामलों में सजा) और 87 (धारा 86 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
आरोप यह है कि वे जुलाई 2013 को विचाराधीन कैदी जोप्पन से मिलने की अनुमति लेकर जिला जेल, पथानामथिट्टा में दाखिल हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने फोन से उसका बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने जेल नियमों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया धारा 86 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए तत्व संतुष्ट थे। धारा 86(2) में कैदियों, आगंतुकों या जेल अधिकारियों को अधिनियम या नियमों के विपरीत जेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने या जेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में लगे होने पर दो साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस स्वस्थ लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सत्ता का दुरुपयोग न हो, नागरिकों को अच्छी तरह से जानकारी हो और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।
“चौथा स्तंभ भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और गलत कामों की जांच और उन्हें उजागर करके सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराता है। वे विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जो विभिन्न राय, विचार और हितों को रास्ता देते हैं। चौथा स्तंभ जनता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी देकर सूचित करता है जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें। चौथा स्तंभ सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की देखरेख करने वाले प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा स्तंभ सार्वजनिक बहस और चर्चाओं को भी सुविधाजनक बना रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और जांच को प्रोत्साहित कर रहा है। चौथा स्तंभ पारदर्शिता और जवाबदेही का समर्थन कर रहा है, सरकारी गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहा है, और खुलेपन और सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। चौथा स्तंभ नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने वाली जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बना रहा है।
इसमें कहा गया कि प्रेस कभी-कभी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होती है, जिनकी सामान्य रूप से कानून द्वारा अनुमति नहीं होती है, जैसे स्टिंग ऑपरेशन। न्यायालय ने आरके आनंद और अन्य बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली हाईकोर्ट (2009) रजत प्रसाद बनाम सीबीआई (2014) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया, जहां यह निर्धारित किया गया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसी और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों द्वारा व्यापक जनहित में स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है।
न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते प्रेस की जनता को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि क्या सच है और क्या गलत है। इसने कहा कि इससे नागरिक अपनी सरकार चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि मीडिया को सावधान रहना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग में छोटी-छोटी गलतियां भी किसी व्यक्ति की निजता या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अति-उत्साह में जेल में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सनसनीखेज मामले के गवाह से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड करने में असमर्थ थे क्योंकि जेल अधिकारियों ने उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग करने से रोक दिया था।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका इरादा केवल समाचार जानकारी प्राप्त करना था और कानून का उल्लंघन नहीं करना था।
इस प्रकार, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी।
केस: प्रदीप बनाम केरल राज्य