ऑफिस टाइमिंग के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचे स्टाफ: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। मोबाइल फोन और ड्राइवर प्रदान किए गए सीनियर अधिकारियों को इस निर्देश से छूट दी गई।
अधिसूचना में कहा गया कि यह कार्रवाई तब की गई, जब यह पता चला कि कई कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। सोशल मीडिया सामग्री देख रहे थे। इस तरह से दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में बाधा आ रही थी।
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान केवल आधिकारिक उद्देश्य के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे। इसने ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया सामग्री देखने, फिल्म, ऑनलाइन ट्रेडिंग आदि के लिए मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
इसके अलावा कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के दौरान ऑनलाइन गेम खेलने पर भी प्रतिबंध है। इस संबंध में कर्मचारियों की निगरानी और प्रतिबंध लगाने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए।