विशेष कानून के लागू होने से मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होगा: केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट को बताया
केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केरल मनोरंजन उद्योग समानता और अधिकारिता अधिनियम नामक नया कानून लागू करने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार ने भी केरल में नई फिल्म नीति तैयार करने का सुझाव देते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया।
नए कानून के बारे में सुझाव जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ के समक्ष रखे गए, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किया गया, जिसे 2017 में सरकार द्वारा मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट 19 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने POSH Act 2013 में कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मनोरंजन उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित नहीं करता है और एक विशेष कानून बनाने का सुझाव दिया।
महिला आयोग ने प्रस्तुत किया कि विशेष कानून संगीत, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, सर्कस, दृश्य कला और फैशन जैसे विविध क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिले। अधिनियम का उद्देश्य मनोरंजन क्षेत्र में भेदभाव को खत्म करना और लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देना भी है।
यह प्रस्तुत किया गया कि विशेष कानून यौन उत्पीड़न के मुद्दों के अलावा न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, आराम की अवधि और ई-शौचालय, चेंजिंग रूम, भोजन आवास और परिवहन सहित आवश्यक सुविधाओं जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकता है।
महिला आयोग ने न्यायालय के समक्ष विशेष कानून का खाका भी प्रस्तुत किया और बताया कि मनोरंजन उद्योग के सभी सदस्यों और हितधारकों का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए, जिससे सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्य स्थिति को बढ़ावा दिया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच रोजगार या काम की शर्तों को रेखांकित करने वाला अनिवार्य कार्य अनुबंध या अनुबंध होना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी आंतरिक समितियां और न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए।
सरकार ने केरल के लिए फिल्म नीति तैयार करने के बारे में न्यायालय के समक्ष एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया। सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया, समिति की प्रमुख सिफारिश केरल राज्य के लिए फिल्म नीति तैयार करना है। सरकार ने GO(Rt) 357/2023/CLAD दिनांक 15.07.2023 के अनुसार फिल्म नीति के लिए मसौदा दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए शाजी एन करुण की अध्यक्षता में समिति गठित की।
जस्टिस के हेमा समिति की सिफारिश की जांच करने के बाद उपयुक्त सुझावों को शामिल करने का भी आदेश दिया गया। फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सुझावों को समेकित करने के लिए फिल्म कॉन्क्लेव निर्धारित किया जा रहा है। सरकार फिल्म जगत से सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त फिल्म नीति तैयार करेगी।
सरकार ने आगे सुझाव दिया कि चलचित्र अकादमी और KSFDC फिल्म उद्योग में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए लैंगिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी सहायता से निर्मित फिल्मों में प्रगतिशील महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी कहा कि फिल्मों में महिलाओं को सकारात्मक तरीके से चित्रित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए।
न्यायालय ने सभी हितधारकों को इस संबंध में अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
केरल महिला आयोग का प्रतिनिधित्व एडवोकेट ए पार्वती मेनन कर रही हैं।
केस टाइटल: जननाथ बनाम केरल राज्य