सत्ता में बैठे लोग मीडिया के बिना सब कुछ छिपा सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों को चित्रित करने में “अनदेखी” के लिए समाचार प्रमुख को अंतरिम संरक्षण दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चौथा स्तंभ, यानी मीडिया, आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया न होता, तो सत्ता में बैठे लोग जनता से सब कुछ छिपा लेते।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुवर्णा न्यूज चैनल के समाचार एवं कार्यक्रम प्रमुख अजीत हनुमक्कनवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर 9 मई को प्रसारित एक शो में भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करके कथित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए धारा 505(2) आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अजीत ने इस आधार पर शिकायत को खारिज करने की मांग की है कि उपरोक्त चित्रण "चूक" के कारण हुआ था और प्रसारण के एक घंटे के भीतर इसे ठीक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चैनल के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी गई थी।
अजीत की ओर से पेश हुए एडवोकेट एस सुदर्शन ने तर्क दिया कि मामले में "दो धर्मों के बीच" दरार पैदा करने का आरोप अनुपस्थित है। इसलिए, धारा 505(2) लागू नहीं होती है।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अजीत को फर्जी खबरें प्रसारित करने की आदत है और पेशेवर होने के नाते वह निगरानी का बचाव नहीं कर सकता। इसी तरह सरकारी वकील बीएन जगदीश ने दलील दी, "जैसा कि यह है कि इन भाषणों के कारण बहुत उपद्रव होता है। आखिरकार आज का मीडिया इस सब के लिए जिम्मेदार है..."
ये टिप्पणियां पीठ को अच्छी नहीं लगीं, जिसके कारण पीठ ने टिप्पणी की,
"आप मीडिया को ऐसे ही दरकिनार नहीं कर सकते। अगर मीडिया नहीं होता तो सत्ताधारी सब कुछ छिपा लेते। चौथा स्तंभ आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हर चीज में दुरुपयोग होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी संपत्ति को खराब कह दें। कई चीजों में दुरुपयोग हो सकता है।"
जिसके बाद अदालत ने अपने पिछले आदेश को जारी रखते हुए निर्देश दिया कि अजीत के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न की जाए।
इसने कहा, "विद्वान एसपीपी ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय मांगा है। शिकायतकर्ता के वकील ने आपत्तियां दाखिल की हैं। एसपीपी को आपत्तियां दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। जांच की आड़ में उत्पीड़न न करने और बलपूर्वक कदम न उठाने का सुरक्षात्मक आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा।"
केस टाइटलः अजीत हनुमक्कनवर और कर्नाटक राज्य और अन्य।
केस नंबर: सीआरएल.पी 4610/2024