अपराध में शामिल पति के साथ रहने के लिए पत्नी को सह-आरोपी नहीं बनाया जा सकता, CrPC की धारा 319 के तहत मजबूत सबूत की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2024-11-07 13:58 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत एक आवेदन, जो मामले में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को लाने का प्रावधान करता है, को पूर्व-परीक्षण चरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आर के भट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक आबकारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शांति रोचे को उनके पति नोरबर्ट डिसूजा के खिलाफ दर्ज मामले में सह-आरोपी बनाने की मांग की थी।

अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता है, जैसा कि किसी अन्य आरोपी को लाने के लिए किया जा सकता है। कुछ साक्ष्य होने चाहिए और कुछ साक्ष्य के लिए विचारण शुरू होना चाहिए। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 319 उस व्यक्ति के खिलाफ उच्च स्तर के सबूत पेश करती है, जिसे आरोपी के रूप में अभियुक्त बनाने की मांग की जाती है, जो जांच के समय उपलब्ध है।"

शिकायतकर्ता ने अभियोजन के माध्यम से आवेदन दायर किया था। हालांकि, अदालत ने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पत्नी आरोपी नंबर 2 और 3 के साथ रह रही थी, जिन पर बड़ी मात्रा में नकली शराब बेचने का आरोप था। इसमें दावा किया गया कि आरोपी की पत्नी को भी नकली शराब बनाने, भंडारण करने और बेचने की बराबर जानकारी थी।

अभियोजन पक्ष ने भी याचिकाकर्ता की दलील का समर्थन किया।

पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की अनुमति देती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए जिसे या तो आरोप पत्र से हटा दिया गया है या कभी भी अभियुक्त नहीं बनाया गया है, आरोप पत्र दाखिल करने के समय अभियुक्त के रूप में तैयार करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

शंकर बनाम यूपी राज्य (2024) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, "पति पहले से ही आरोपी है - आरोपी नंबर 3। यह नहीं कहा जा सकता है कि पति और पत्नी दोनों पर एक ही अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि पत्नी पति के साथ रह रही थी।"

इसमें कहा गया है, 'यह भी आरोप नहीं है कि पत्नी नकली शराब के निर्माण और भंडारण की गतिविधियों में लिप्त थी। केवल इसलिए कि वह अभियुक्त सं 3 की पत्नी है, जिसके विरुद्ध सभी आरोप लगाए गए हैं, उसे अपराध के जाल में नहीं डाला जा सकता।"

याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "आवेदन गलत तरीके से पेश किया गया है और आरोपी नंबर 3 के साथ हिसाब बराबर करने के लिए एक परोक्ष मकसद से दायर किया गया है, वह भी प्री-ट्रायल स्टेज पर।"

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