POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

Update: 2024-07-12 12:13 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित की। हालांकि, अदालत ने येदियुरप्पा को सोमवार (15 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा,

"स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के जज से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से लेकर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें जब तक कि इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को न हो जाए।"

CID ​​ने 27 जून को येदियुरप्पा समेत चार आरोपियों के खिलाफ POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने प्रक्रिया जारी की और आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान येदियुरप्पा के लिए सीनियर एडवोकेट सीवी नागेश ने दलील दी कि आरोप पत्र दाखिल करना और स्पेशल कोर्ट द्वारा उसका संज्ञान लेना अवैध है।

यही नहीं अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पहले ही अंतरिम संरक्षण दिया जा चुका है। 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने फरवरी में येदियुरप्पा के बेंगलुरु स्थित आवास पर बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाद में इसे आगे की जांच के लिए CID ​​को सौंप दिया गया जिसने फिर से एफआईआर दर्ज की और आरोप पत्र दाखिल किया। हाल ही में जब येदियुरप्पा को जारी किए गए नोटिस पर जांच में भाग लेने में विफल रहे तो CID ​​ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया।

इसी को येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने वारंट पर रोक लगाते हुए कहा था,

“यहां एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आपके पहले नोटिस का पालन किया और जांच में सहयोग किया। फिर आपने दूसरा नोटिस जारी किया। यह आपकी शक्ति है और उन्होंने कहा कि मैं 17-06-2024 को आऊंगा, यह उनका मामला नहीं है कि वे कर्नाटक वापस नहीं आएंगे।”

केस टाइटल- बी एस येदियुरप्पा और आपराधिक जांच विभाग

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