कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। यह मामला एक टेलीविजन कार्यक्रम में कथित तौर पर किए गए उस गलत दावे से जुड़ा था, जिसमें तुर्किये के इस्तांबुल स्थित कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बताया गया था।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर आपराधिक याचिकाओं को मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा) और धारा 352 (शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।

इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश पारित करते हुए जांच पर आगे की कार्रवाई रोक दी थी। अब कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। हालांकि, आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं है।

यूथ कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR

यह मामला बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी.एन. की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि टेलीविजन कार्यक्रम में किया गया कथित गलत दावा जानबूझकर भारतीय जनता को गुमराह करने, एक प्रमुख राजनीतिक दल की छवि खराब करने, राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम और प्रभुलिंग के. नवदगी पेश हुए।

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