कर्नाटक हाईकोर्ट ने The News Minute के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता एल ए रवि सुब्रमण्यम द्वारा समाचार पोर्टल The News Minute के मालिक और संचालक स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2022 में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कंपनी द्वारा दायर दीवानी याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश 7, नियम 11, (ए) और (डी) के तहत उसका आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सुब्रमण्यम द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई कि इसमें योग्यता की कमी है।
वादी ने ट्वीट और प्रकाशित लेखों के लिए मीडिया हाउस सहित विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। 29 मई, 2021 को The News Minute ने बेंगलुरु में एक और BJP-COVID-19 विवाद-विधायक पर टीकों को रोकने का आरोप शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। कंपनी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुई और तर्क दिया कि मुकदमे में वादी ने कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया। इसे खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 23 नवंबर, 2023 के अपने आदेश के जरिए आवेदन खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट के समक्ष कंपनी ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्यों और कानून की स्थिति पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था। इसमें पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया।
इसके अलावा यह कहा गया कि सुब्रमण्य ने शिकायत में कहीं भी प्रकाशित किसी भी लेख में कथित मानहानिकारक कार्यों को नहीं बताया और न ही लेखों की मानहानिकारक प्रकृति को स्पष्ट किया।
याचिका में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करने और मुकदमा खारिज करने की मांग की गई। अंतरिम राहत के तौर पर याचिका के अंतिम निपटारे तक मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
केस टाइटल- स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रवि सुब्रमण्यम एल ए