चुनाव | उम्मीदवार को हलफनामे में उन आपराधिक मामलों का खुलासा करने की जरूरत नहीं, जहां आरोप तय नहीं किया गया या संज्ञान नहीं लिया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2024-04-25 10:26 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट हाल ही में एक फैसले में यह स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके या निजी शिकायत दर्ज करके शुरू किए गए हर आपराधिक मामले का खुलासा नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में आरोप तय नहीं किए गए हैं या कथित अपराधों का संज्ञान नहीं लिया गया है, उन्हें हलफनामे में बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने बीजी उदय द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 ए के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलीय अदालत ने इसकी पुष्टि की।

कोर्ट ने कहा, “आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने का कर्तव्य 1951 अधिनियम की धारा 33 ए के प्रावधानों के तहत 1961 के नियमों के नियम 4 ए के साथ पढ़ा जाता है, जो बदले में फॉर्म 26 को संदर्भित करता है, केवल तभी जब चुनाव लड़ रहे उम्‍मीदवार के खिलाफ आरोप तय किया गया हो या कथित अपराधों का संज्ञान लिया गया हो, जैसा भी मामला हो।”

शिकायतकर्ता (यहां प्रतिवादी) ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 125ए में अधिनियमित दंडात्मक प्रावधान को सख्ती से समझने की आवश्यकता है और यदि ऐसा किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने की कानूनी आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब ऐसा मामला एक विशेष चरण तक पहुंच गया हो, अन्यथा नहीं।

पीठ ने कहा कि धारा 125ए का उद्देश्य मतदाताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान करके चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता और पारदर्शिता लाना है ताकि वे चुनावी मैदान में उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को जानकर 'सूचित निर्णय' ले सकें।

न्यायालय ने यह भी कहा कि 1951 अधिनियम की धारा 33ए में, संसद ने अपने विवेक से, 'एक लंबित मामले में जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है', अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है।

इसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4ए का भी उल्लेख किया गया है, जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर को एक शपथ पत्र देने के लिए बाध्य करता है, जो "कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि जो खुलासा करने की आवश्यकता है वह लंबित आपराधिक मामला है, जिसमें आरोप तय किए गए हैं या कथित अपराध का संज्ञान लिया गया है।” इन्हीं ‌टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया।

साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 197

केस टाइटलः बी जी उदय और एच जी प्रशांत

केस नंबर: CRL.RP.NO.1157 OF 2023

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