हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी मानने का कोई कारण नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले के मामले में जमानत दी। यह फैसला 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखने के न्यायालय के फैसले के बाद आया।
जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। सोरेन का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित और निराधार हैं।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सोरेन की जमानत के लिए दलील दी और कहा कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है।
पीठ ने कहा,
व्यापक संभावनाओं के आधार पर मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता को रांची के शांति नगर, बारागैन में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ-साथ "अपराध की आय" से जुड़ी हुई भूमि में शामिल नहीं मानता है। किसी भी रजिस्टर/राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष संलिप्तता का कोई संकेत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका, इस आरोप की पृष्ठभूमि में अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहित की गई और उस पर उसका कब्जा था, जैसा कि PMLA Act की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए कुछ बयानों के अनुसार है और वह भी वर्ष 2010 के बाद से।
ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सोरेन पर राज्य की राजधानी में स्थित बारगेन अंचल में 8.86 एकड़ भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ED के वकील ने गवाहों की गवाही पेश की, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध लेनदेन में सोरेन की संलिप्तता की पुष्टि की।
इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आरोप लगाया कि सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि सोरेन ने उन्हें भूमि के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक अभिलेखों में बदलाव करने का निर्देश दिया था। ED ने आगे दावा किया कि मूल भूमि मालिक राज कुमार पाहन ने अपनी भूमि जब्त होने पर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ED ने जनवरी में भूमि घोटाले के मामले की लंबी जांच के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया, जिसमें आधिकारिक अभिलेखों की जालसाजी और नकली विक्रेताओं और खरीदारों का उपयोग करके मूल्यवान भूमि हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में PMLA Act की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों का उल्लेख किया, जो मुख्य रूप से सोरेन द्वारा 8.86 एकड़ भूमि के कथित अधिग्रहण और कब्जे पर केंद्रित थे।
न्यायालय ने कहा,
“भानु प्रताप प्रसाद का बयान कई मौकों पर दर्ज किया गया और ऐसे बयानों के विवरण में जाने के बिना, जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि मनोज कुमार, सर्किल ऑफिसर, बरगैन के मौखिक निर्देश पर उन्होंने 8.86 एकड़ की संपत्ति का सत्यापन किया और उन्होंने और अंचल अमीन ने स्वीकार किया कि उन्हें पता चला था कि भूमि वर्तमान याचिकाकर्ता की है। भानु प्रताप प्रसाद के बयान से यह स्पष्ट है कि सरकारी अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी में उनकी संलिप्तता ने अपने जाल को व्यापक दायरे में फैला लिया है, न कि केवल 8.86 एकड़ भूमि तक, जो वर्तमान मामले का विषय है।
अदालत ने कहा कि सोरेन के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने भानु प्रताप प्रसाद से किसी भी तरह के परिचित होने से भी इनकार किया है। उन्होंने भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से बरामद भूमि के एक समूह की पुनर्प्राप्त छवि के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया।
न्यायालय ने आगे कहा कि PMLA Act की धारा 50 के तहत बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, क्योंकि ऐसा बयान धारा 50 की उप-धारा 4 में परिकल्पित न्यायिक कार्यवाही में दर्ज माना जाता है।
न्यायालय ने कहा,
"यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि इस तरह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना ट्रायल कोर्ट का क्षेत्र है। इसलिए संबंधित व्यक्तियों के धारा 50 के तहत दर्ज बयानों का केवल संक्षिप्त संदर्भ दिया गया।"
न्यायालय ने आगे कहा,
"हालांकि, यह न्यायालय पर ऐसे बयानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करने का प्रतिबंध नहीं लगाता, खासकर उस स्थिति में जब किसी अभियुक्त की ज़मानत याचिका पर विचार किया जा रहा हो। हालांकि, ऐसे बयानों की रूपरेखा को ध्यान में रखा जा सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता के दोषी न होने का "विश्वास करने का कारण" पूरा होता है, जैसा कि धारा 45 में निहित है।"
वर्तमान मामला न्यायालय ने कहा कि ऊपर उल्लिखित कानूनी घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ स्पष्ट है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, श्रृंखला पूरी हो चुकी है, जिससे शांति नगर, बरगैन, बरियातू, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की भूमिका सामने आती है।
न्यायालय ने अपने आदेश में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act), 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों का उल्लेख किया, जो मुख्य रूप से सोरेन द्वारा 8.86 एकड़ भूमि के कथित अधिग्रहण और कब्जे पर केंद्रित थे।
न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इन व्यक्तियों ने भूमि कैसे खरीदी, जबकि यह "बकस्त भुइंहारी" भूमि है, जो छोटानागपुर काश्तकारी एक्ट की धारा 48 के तहत गैर-हस्तांतरणीय है। भूमि सत्यापन, जो कि याचिकाकर्ता के कहने पर किया गया था, प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू से जुड़ा था। यह सत्यापन अंततः विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से भानु प्रताप प्रसाद तक पहुंचा, जैसा कि धारा 50 पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज बयानों से स्पष्ट है।
न्यायालय ने नोट किया कि PMLA Act की धारा 50 के तहत बयानों ने याचिकाकर्ता को 2010 में बिना किसी ठोस सबूत के संपत्ति के अधिग्रहण और कब्जे में नामित किया। इसके अतिरिक्त, बेदखल व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यह दावा करके आसानी से खारिज कर दिया कि पुलिस से संपर्क करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए।
न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने सत्ता में न रहने के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया और उस पर कब्जा किया तो कथित विस्थापितों द्वारा निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। न्यायालय ने ED के इस दावे की भी आलोचना की कि उसकी समयबद्ध कार्रवाई ने भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका, यह देखते हुए कि PMLA Act की धारा 50 के तहत दर्ज कुछ बयानों के अनुसार, भूमि का अधिग्रहण और उस पर याचिकाकर्ता द्वारा 2010 के बाद से कब्जा किया गया।
न्यायालय ने कहा,
"यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के आचरण को उजागर करने का प्रयास किया गया, लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।"
अदालत ने निष्कर्ष निकाला,
"PMLA Act की धारा 45 के तहत निर्धारित दोनों शर्तें पूरी होने के कारण मैं इस आवेदन स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। ईसीआईआर केस संख्या 06/2023 के संबंध में, जो ईसीआईआर/आरएनजेडओ/25/2023 दिनांक 26.06.2023 से उत्पन्न हुआ है, अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-I-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, रांची की संतुष्टि के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) प्रत्येक समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमा किया जाता है।"