वकीलों के बीमा लाभ के लिए 9 करोड़ रुपये का अनुदान कब जारी किया जाएगा? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाएगा कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति को 9 करोड़ रुपये का स्वीकृत अनुदान कब जारी किया जाएगा।
अदालत ने राज्य में वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें बीमा जैसे स्वास्थ्य लाभ और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य लाभ शामिल हैं।
चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा,
"प्रतिवादी नंबर 3 एक हलफनामा दाखिल करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड एडवोकेट वेलफेयर कल्याण निधि ट्रस्टी समिति को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 9,00,00,000/- (नौ करोड़ रुपये) का अनुदान अगली सुनवाई की तारीख तक उक्त समिति को कब जारी किया जाएगा।”
मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से राज्य में वकील समुदाय को बीमा लाभ देने के लिए प्रावधान करने का आह्वान किया था।
न्यायालय ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की थी कि वकील समुदाय न्याय प्रदान करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों की मदद कर रहा है लेकिन उन्हें न तो राज्य और न ही संघ द्वारा न्याय दिया जा रहा है।