समाज में नशे का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है: झारखंड हाइकोर्ट ने खूंटी जिले में अफीम की खेती पर स्वतः संज्ञान लिया

Update: 2024-04-25 06:56 GMT

झारखंड हाइकोर्ट ने खूंटी जिले में अफीम की खेती में खतरनाक वृद्धि का स्वत: संज्ञान लिया और समाज तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की।

जस्टिस राजेश कुमार की अध्यक्षता वाली हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कार्यवाही शुरू की।

सुनवाई के दौरान पता चला कि खूंटी में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और हजारों एकड़ भूमि का उपयोग इस अवैध गतिविधि के लिए किया जा रहा है। न्यायालय ने 28 फरवरी के अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक, खूंटी द्वारा अफीम की फसलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किए जाने के बारे में स्वीकारोक्ति पर गौर किया और कहा पुलिस अधीक्षक खूंटी ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया। प्रस्तुत किया कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट किया।

पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 2200 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया और इस वर्ष भी उन्होंने लगभग 1400 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने माना है कि मौजूदा पुलिस बल इस मामले से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें स्थिति से निपटने के लिए अधिक मानव शक्ति और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है।"

पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि अधिकांश मामलों में बिना किसी FSL रिपोर्ट के आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाता है, क्योंकि सुविधाओं या मानव शक्ति की कमी के कारण टेस्ट में देरी होती है। मामले के इस पहलू पर भी न्याय के हित में ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि खूंटी आदिवासी जिला है और अफीम का बड़ा उत्पादक है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है, न्यायालय ने मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित प्रमुख अधिकारियों के माध्यम से झारखंड राज्य को प्रतिवादी पक्ष के रूप में जोड़ते हुए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (PIL) शुरू की। इसके बाद मामले को 19.04.2024 को एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

19 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में खंडपीठ ने रेखांकित किया,

"किसी भी समाज के लिए मादक पदार्थों और मनोविकार नाशक पदार्थों का प्रयोग घातक है। समाज में नशे का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। कहा जाता है कि नशा दीमक की तरह काम करता है, जो समाज और देश की युवा शक्ति को खोखला कर देता है। रिपोर्ट बताती है कि 2006-2013 के बीच देश भर में कुल 1257 मामले दर्ज किए गए, जो अब 152% बढ़कर 3172 हो गए। यह भी बताया गया कि 2014-2022 के बीच अवैध मादक पदार्थों की जब्ती बढ़कर 3.30 लाख किलोग्राम हो गई, जिसकी कुल कीमत 20,000 करोड़ रुपये होगी।"

खंडपीठ ने संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि IMF की "सर्वसम्मति सीमा" के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से अवैध धन शोधन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2% से 5% तक हो सकता है।

स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए पीठ ने जोर देकर कहा,

"विश्लेषण से पता चलेगा कि अवैध नशीली दवाओं और धन शोधन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के गंभीर परिणाम होंगे, जो आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि इस तरह के अवैध धन को कानूनी अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो इससे संसाधन आवंटन में गड़बड़ी वैध क्षेत्रों को 'बाहर निकालना' और स्थानीय संस्थानों की प्रतिष्ठा को कम करने जैसी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।"

पीठ ने कहा,

"ऐसे सभी प्रभाव देश के निवेश और आर्थिक विकास को बाधित करेंगे। इस तरह के परिदृश्य में इसलिए नशीली दवाओं के उपयोग, उत्पादन और तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति होना आवश्यक है। नशा मुक्त समाज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य पुलिस विशेष रूप से राज्य खुफिया पुलिस के साथ समन्वय में काम करे।”

19 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित एडवोकेट जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि चल रहे मामले [आपराधिक अपील (डीबी) नंबर 148/2021] में जिसमें प्रसाद ने झारखंड राज्य में नशीली दवाओं के खतरे का संज्ञान लिया और कई निर्देश जारी किए, जिसके संबंध में राज्य पुलिस द्वारा गंभीर प्रयास किए गए।

न्यायालय ने निर्देश दिया,

"विभिन्न कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में हम निम्नलिखित अधिकारियों से हलफनामे मांगते हैं, जिन्हें प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाएगा:

(i) गृह सचिव, झारखंड सरकार, (ii) पुलिस महानिदेशक, झारखंड, (iii) महानिदेशक (सीआईडी) और (iv) एनसीबी के माध्यम से भारत संघ।"

न्यायालय ने कुमार वैभव को न्यायालय की सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।

मामला अब 7 मई 2024 को जस्टिस प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

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