जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि मामला
जम्मू- कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया।
इस मामले की सुनवाई मंगलवार (2 दिसंबर) को जस्टिस अमित बंसल ने की, जिन्होंने चौधरी से कहा कि वे अपने केस में कंटेंट अपलोड करने वालों को भी डिफेंडेंट बनाएं।
चौधरी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक महिला के साथ उनके रिश्ते के आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर सेक्सुअल बातें वाला आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया गया।
कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर आपत्तिजनक कंटेंट दो साल पुराना है और ज़्यादातर URL न्यूज़ एजेंसियों के पब्लिकेशन से जुड़े हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बंसल ने कहा कि वे केस पढ़कर हैरान हैं, क्योंकि शिकायत में बताए गए रिकॉर्डिंग और वीडियो के बारे में कोई ट्रांसक्रिप्ट फाइल नहीं की गई।
जज ने टिप्पणी की,
"यह कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि कंटेंट मानहानिकारक है या नहीं?"
इसके बाद कोर्ट ने चौधरी को संबंधित ट्रांसक्रिप्ट फाइल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2026 को तय की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, Google LLC और मेटा प्लेटफॉर्म्स से चौधरी को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनलों की डिटेल्स देने को कहा गया, जिन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया है।