केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की स्वामित्व वाली कंपनी की जांच कंपनी एक्ट के तहत की जा रही है: केरल हाइकोर्ट में केंद्र सरकार
केरल हाइकोर्ट को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सूचित किया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के स्वामित्व वाली कंपनी की जांच चल रही है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने मौखिक रूप से अदालत को बताया कि वीणा थाइक्कंडियिल के स्वामित्व वाली आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस लिमिटेड के मामलों की जांच के लिए कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act 2013) की धारा 210 के तहत आदेश जारी किया गया।
जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने दलील पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश की कॉपी 19 जनवरी तक अदालत के समक्ष पेश की जानी चाहिए।
न्यायालय ने केंद्र से यह भी बताने को कहा कि क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया, या उचित पाया गया।
मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
अदालत वकील शोन जॉर्ज द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो 2017 से तीन वर्षों में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड द्वारा एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये के भुगतान की रिपोर्ट के बाद विवाद में आया।
आदेश के आधार पर आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड द्वारा पारित, जिसने सुझाव दिया कि CMRL द्वारा किसी भी सेवा का लाभ उठाए बिना एक्सलॉजिक को राशि का भुगतान किया गया, आरोप सामने आए कि आईटी सेवाओं के लिए विचार की आड़ में सीएम की बेटी की कंपनी को रिश्वत दी गई इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने कंपनी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
एक्ट की धारा 210 के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी कंपनी के मामलों की जांच सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो ऐसी जांच का आदेश दिया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील- मारिया राजन, शिनू जे पिल्लई, एस सुजा, ऐश्वर्या जेम्स, नेस्मेल दीवान, दिव्या बिजॉय और स्वेता एलिजाबेथ सबोर।
प्रतिवादी के लिए वकील- आरवी श्रीजीत, गोपीकृष्णन नांबियार, के जॉन मथाई, जोसन मनावलन, कुरियन थॉमस, पॉलोज़ सी अब्राहम, राजा कन्नन, प्रणॉय हरिलाल और पीयू शैलजन।
केस टाइटल- शॉन जॉर्ज बनाम कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय एवं अन्य।
केस नंबर- WP (C) नंबर 42092 ऑफ़ 2023
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