दिल्ली हाईकोर्ट का पत्रकार और YouTuber श्याम मीरा सिंह को राम रहीम सिंह पर वीडियो हटाने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह पर उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया।
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,
"वीडियो प्रथम दृष्टया वादी (गुरमीत राम रहीम सिंह) के लिए मानहानिकारक प्रतीत होता है।"
हालांकि, अदालत ने पत्रकार को इस डिस्क्लमेर के साथ नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी कि इसकी सामग्री रहीम की दोषसिद्धि पर ट्रायल कोर्ट के फैसले और अनुराग त्रिपाठी की पुस्तक "डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम" से उद्धृत है।
अदालत ने सिंह को 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने का आदेश दिया।
जस्टिस सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन पर फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि वीडियो में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर आधारित सामग्री और किताब के अंश उद्धृत हैं। हालांकि, वीडियो के साथ कोई अस्वीकरण संलग्न नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान, राम रहीम सिंह की ओर से पेश सीनियर वकील मोहित माथुर ने कहा कि वीडियो को विश्व स्तर पर भक्तों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और यह निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार को भी खतरे में डालता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो अपलोड करने का समय संदिग्ध है, क्योंकि यह उस समय किया गया जब सिंह की अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी है।
दूसरी ओर, श्याम मीरा सिंह के वकील ने कहा कि पूरा वीडियो या तो ट्रायल कोर्ट के फैसले की सामग्री या अनुराग त्रिपाठी द्वारा लिखी गई किताब की सामग्री का हवाला दे रहा है।
उन्होंने कहा,
“वह जो कह रहे हैं, वह यह है कि वह निर्णय उद्धृत कर रहे हैं, किताब की सामग्री उद्धृत कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनसे कहूंगा कि वीडियो हटा दें और डिस्क्लमेर जोड़ें कि आपने अमुक निर्णय और अमुक पुस्तक से उद्धरण दिया है। यह मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं। आप उससे और क्या कहलवाना चाहते हैं? यदि वह किसी फैसले या किताब का हवाला दे रहे हैं, जिस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो मैं नहीं बता सकता... इसमें गलत क्या है?''
तदनुसार, इसने आदेश दिया:
“प्रतिवादी नं. 2 (सिंह) अपमानजनक वीडियो को [सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से] हटा देगा और डिस्क्लमेर के साथ नया वीडियो अपलोड करने के लिए स्वतंत्र है [कि अंश और उद्धरण निर्णय और पुस्तक से हैं]। वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।
राम रहीम ने सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का वर्णन और सामग्री प्रथम दृष्टया भ्रामक और मानहानिकारक है।
राम रहीम ने आशंका जताई कि सक्षम अदालत द्वारा अपील पर सुनवाई और फैसला आने से पहले ही उक्त वीडियो "उन पर मीडिया ट्रायल चलाने और उन्हें जनता की नजरों में दोषी ठहराने के इरादे से" अपलोड किया गया।
केस टाइटल: संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान शीशयेवा गद्दीनशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज बनाम यूट्यूब एलएलसी और अन्य