Waqf Board Case: AAP MLA अमानतुल्ला खान की ED समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली

Update: 2024-02-07 07:35 GMT

आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली।

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज किया।

खान ने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के साथ-साथ समन और जांच को चुनौती दी।

उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के "अनुरूप और सुसंगतता में" पीएमएलए, 2002 की धारा 50 को पढ़ने की भी मांग की।

यह उनका मामला है कि ऐसी आशंका है कि PMLA के प्रावधानों की जानबूझकर गलत व्याख्या के आधार पर ED के पास निहित शक्ति और अधिकार को दुरुपयोग के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया,

"प्रावधानों का इस्तेमाल इस देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के मूल ढांचे को प्रताड़ित करने और ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता को निरर्थक और आधारहीन कार्यवाही में फंसाया जा रहा है।"

मामले में आरोप लगाया गया कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की।

ED ने आरोप लगाया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में अपराध की बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।

ED ने पांच संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें अमानतुल्ला खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया।

केस टाइटल: अमानतुल्ला खान बनाम भारत संघ और अन्य।

Tags:    

Similar News