'दिल्ली में बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, वनों को बहाल किया जाए': दिल्ली हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण होने पर कहा

Update: 2024-02-08 09:24 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को वन भूमि के अंदर अनधिकृत अतिक्रमण और धर्म स्थल के निर्माण पर चिंता व्यक्त की, जो वैधानिक अधिकारियों द्वारा संरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने उक्त चिंता यह देखते हुए व्यक्त की कि शहर में पर्याप्त धार्मिक स्थल हैं और भूमि को जंगलों को बहाल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

अदालत ने कहा,

“अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा जो कुछ भी संरक्षित किया गया उसे संरक्षित किया जाएगा… जो कुछ भी ASI द्वारा प्रमाणित किया गया, उसे संरक्षित किया जाएगा, जो कुछ भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया, उसे संरक्षित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं उठाया जाएगा, जो वास्तव में विरासत के रूप में घोषित किया गया हो। इससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है।''

खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में प्रमाणित स्मारकों को छोड़कर वन भूमि के अंदर किसी अन्य निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत हिमांशु दामले और अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई कि प्राचीन स्मारकों, विशेष रूप से महरौली में आशिक अल्लाह दरगाह को विध्वंस से बचाया जाए। यह उनका मामला है कि दरगाह "अगली कड़ी है।"

याचिका पर गौर करते हुए खंडपीठ ने कुछ संरचना की तस्वीरों का हवाला दिया और कहा कि यह ताज़ा निर्माण है, क्योंकि रंगीन टाइलें, जो पिछले 10 वर्षों में भी शहर में उपलब्ध नहीं थीं, उसका उपयोग किया गया।

अदालत ने कहा,

“हम दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते। हमारे पास दिल्ली में पर्याप्त संरचनाएं हैं। यह समस्या बन सकती है। यह निर्माण का तरीका नहीं है। इतनी भीड़ आ रही है।''

इसमें कहा गया कि अगर ASI कहेगा कि कोई ढांचा पवित्र है तो अदालत उसे इसे संरक्षित करने का निर्देश देगी, लेकिन कोई वहां नहीं रह सकता।

अदालत ने कहा,

''हर कोई बाहर चला जाएगा अन्यथा पूरा जंगल नष्ट हो रहा है।''

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ संरचनाएं ऐसी हैं, जो प्राचीन स्मारकों जितनी पुरानी हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा संरक्षित किए जाने के लिए प्रमाणित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि संरचनाएं हर चीज से पुरानी हैं।

अदालत ने आगे कहा,

“जंगलों को बहाल कर दिया जाए, बस इतना ही। जंगलों को बहाल करने दीजिए... आप नहीं समझते, वायु प्रदूषण के कारण शहर में लोग मर रहे हैं। यही हमारा एकमात्र रक्षक है। यह हमारा आखिरी गढ़ है। हम सांस नहीं ले पाएंगे। आप क्या देखोगे? अगर आप शहर में सांस नहीं ले सकते तो विरासत का आनंद कैसे उठाएंगे? हमें अपने हितों को संतुलित करना होगा।”

इसमें कहा गया,

'शहर में पर्याप्त पीर, दरगाह और मंदिर हैं। हमारे पास पर्याप्त से अधिक है। यह सही नहीं है। कृपया आप देखें, आपकी सभी कारें मोटर योग्य सड़कों पर चलेंगी। आज समस्या यह है कि यह केवल अनधिकृत निर्माण को सहायता और बढ़ावा देगा। हमने इसे अतीत में देखा है और अगर कोई पुरानी चीज़ है, जिसे वे विरासत कहते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विरासत स्मारकों को परेशान न किया जाए, लेकिन कोई भी वहां नहीं रहेगा। सभी को बेदखल करना होगा।”

DDA की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय वन में हरित क्षेत्र पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया और प्राधिकरण ने चार मंदिरों सहित विभिन्न संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।

इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि मामले में कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है और धर्म का कोई सवाल नहीं है।

इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“मैं आपको बता रहा हूं, यह सब करना बहुत अच्छा है। लेकिन इस सब में बड़ा गेम प्लान है। हमने इसे देखा है, हमने इसे बचपन से देखा है। दिल्ली में ये कैसे किया जाता है। यह सब बुरी नियत से किया जाता है, नारे से किया जाता है, सीधे तौर पर नहीं किया जाता। यह आम जनता को भ्रमित करना है। ऐसा ही किया जाता है। यह सब भ्रम पैदा करने के लिए है, समाज में विभाजन पैदा करने के लिए...आप दिल्लीवासियों के लिए महसूस नहीं करते, जो छोटे बच्चे खराब फेफड़ों के साथ पैदा हो रहे हैं, उनके लिए महसूस करते हैं।'

“जब कोई सर्जन आज किसी का शरीर खोलता है तो उसे फेफड़े लाल नहीं मिलते, वे सभी काले होते हैं। ऐसा सभी डॉक्टर कह रहे हैं। कृपया समझें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, जंगल के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को जाना होगा। उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें बेदखल करना होगा। जहां भी यह अधिकृत निर्माण हुआ है, वहां जाएंगे।”

“वे निर्णय लेंगे, वैधानिक प्राधिकारी निर्णय लेंगे... यदि स्मारकों का सर्वेक्षण होगा। वे उस सर्वेक्षण के अनुरूप कार्य करेंगे। यदि यह संरक्षित स्मारक और राष्ट्रीय स्मारक है तो इसे संरक्षित किया जाएगा। लेकिन वहां कोई नहीं रहेगा। आइए इसके बारे में स्पष्ट रहें... वहां जाने के लिए कोई मोटर योग्य सड़कें नहीं होंगी, जो दर्शनीय स्थल बनाए जा रहे हैं, वे वहां नहीं होंगे।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी कहा कि वे उन लोगों से अनुरोध करें, जो जंगल के अंदर रह रहे हैं या जिनके पास मंदिर और गुरुद्वारे हैं, वे परिसर से बाहर निकल जाएं, यह कहते हुए कि यह बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए है।

अदालत ने कहा,

“स्वास्थ्य सर्वोच्च स्थान पर है। आज दिल्ली में फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों को देखिए। अविश्वसनीय। आज हम इतनी अस्वस्थ आबादी हैं, आप यहां से क्यों जा रहे हैं...!''

DDA और अन्य प्राधिकरणों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विरासत के हिस्से के रूप में घोषित सभी संरचनाओं को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें नष्ट या ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

आगे यह भी कहा गया कि कोई भी विध्वंस कार्रवाई केवल कानून के अनुसार की जाएगी।

खंडपीठ ने बयान को रिकॉर्ड पर लिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल: हिमांशु दामले और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य।

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