न्यूनतम 75% उपस्थिति के बिना स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकते: हाईकोर्ट

Update: 2025-09-17 05:27 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्र संघ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार की उपस्थिति न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंड से कम है तो संबंधित कॉलेज ऐसे व्यक्ति का नामांकन अस्वीकार करने के अपने अधिकार में होगा।

अदालत मुस्कान नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें 11 सितंबर को जारी चुनाव नोटिस को चुनौती दी गई। इसके तहत उसका नामांकन सत्यवती कॉलेज छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया।

सत्यवती कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बी.ए. (प्रोग्राम) तृतीय वर्ष की स्टूडेंट है। कम उपस्थिति के आधार पर उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया।

अदालत ने कॉलेज द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन किया और पाया कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार, न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंड को पूरा न करने के आधार पर विभिन्न उम्मीदवारों का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया।

अदालत ने कहा,

"तदनुसार, यह स्पष्ट है कि न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंड को पूरा न करने वाले स्टूडेंट को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए यदि याचिकाकर्ता की उपस्थिति न्यूनतम 75% उपस्थिति के मानदंड से कम है तो कॉलेज को याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार करने का अधिकार होगा।"

इसमें आगे कहा गया कि शिकायत समिति द्वारा मुस्कान को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए और उसे अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिखाने की अनुमति दी जाए। समिति में कॉलेज के पांच असिस्टेंट प्रोफेसर सदस्य होंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि अभिलेखों पर विधिवत विचार किया जाएगा और सुनवाई के दौरान मुस्कान की उपस्थिति की पुनः गणना उसके सामने की जाएगी।

अदालत ने कहा,

"शिकायत समिति द्वारा सुनवाई के दौरान ही सभी रिकॉर्ड एकत्र करने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी उपस्थिति के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।"

अदालत ने आगे कहा कि यदि मुस्कान न्यूनतम 75% उपस्थिति की आवश्यकता पूरी करती है तो उसका नामांकन स्वीकार कर लिया जाएगा और उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी।

अदालत ने कहा,

"यदि याचिकाकर्ता की उपस्थिति न्यूनतम 75% उपस्थिति मानदंड से कम है तो याचिकाकर्ता को उक्त तथ्य से अवगत कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता का नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

अदालत ने आगे कहा,

"यदि कॉलेज द्वारा याचिकाकर्ता का नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यूनतम उपस्थिति मानदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता को असाधारण परिस्थितियों में आज रात 9:00 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी।"

Title: MUSKAN v. SATYAWATI COLLEGE & ORS

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