अभिषेक बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर जल्द आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2025-09-10 10:26 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (10 सितंबर) को संकेत दिया कि वह अभिनेता अभिषेक बच्चन की उस याचिका पर आदेश पारित करेगा जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है।

जस्टिस तेजस करिया ने यह टिप्पणी उस समय की जब बच्चन के वकील ने पोस्ट-लंच सत्र में उन प्रतिवादी संस्थाओं के संबंध में नोट पेश किया जिनके खिलाफ वह राहत चाहते हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को अदालत ने अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका (जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा मांगी थी) पर सुनवाई के दौरान भी संकेत दिया था कि वह अंतरिम आदेश पारित कर प्रतिवादी संस्थाओं को रोक लगाएगी।

प्री-लंच सत्र में अभिषेक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रवीन आनंद ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा, “मैंने उनकी फिल्मोग्राफी लगाई है। उन्हें 57 अवॉर्ड मिले हैं, जिनमें से 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं। वह कबड्डी और इंडियन सुपर लीग जैसे बड़े खेल आयोजनों से भी जुड़े हैं।”

उन्होंने कहा कि जिन अधिकारों की मांग की जा रही है उनमें पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स, कॉपीराइट और पासिंग ऑफ शामिल हैं। प्रतिवादियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध मर्चेंडाइजिंग की, एआई तकनीक का इस्तेमाल कर विकृत सामग्री बनाई और आपत्तिजनक अश्लील सामग्री भी प्रसारित की।

उन्होंने कहा, “प्रतिवादी-1 याचिकाकर्ता का नाम इस्तेमाल कर पैसा कमा रहा है। प्रतिवादी-4 पोस्टर बना रहा है। प्रतिवादी-7 नकली हस्ताक्षरित फोटो बेच रहा है। वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिनमें एआई तकनीक से छेड़छाड़ की गई है। ये सब फेक न्यूज़ हैं और बहुत अपमानजनक हैं।”

न्यायालय ने कहा कि यदि सामग्री यूट्यूब पर है तो गूगल को उसे हटाने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन अन्य प्लेटफॉर्म्स को पार्टी न बनाए जाने पर दिक्कत होगी। अदालत ने कहा कि हर प्रतिवादी संस्था की पहचान कर अलग-अलग नोट तैयार करना होगा।

वहीं गूगल के वकील ने कहा कि ज़्यादातर लिंक प्रतिवादी संख्या 10–14 द्वारा डाले गए हैं और अदालत “टियर-आर्डर” पर विचार कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब पार्टियों की पहचान साफ़ हो।

मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी, 2026 को होगी।

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