NRI 2016 बैगेज नियमों के तहत 'पात्र यात्रियों' को मिलने वाले लाभों के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2025-03-20 10:20 GMT
NRI 2016 बैगेज नियमों के तहत पात्र यात्रियों को मिलने वाले लाभों के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक अनिवासी भारतीय भारत आगमन पर सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए बैगेज नियम, 2016 के तहत एक "पात्र यात्री" को प्रदान किए जाने वाले लाभ का पूर्ण हकदार है।

वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से पात्र यात्री की परिभाषा इस प्रकार की गई थी कि वह भारतीय मूल का यात्री या वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला यात्री है, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत आता है।

बैगेज नियम पात्र यात्रियों को प्रयुक्त घरेलू सामान, व्यावसायिक उपकरण और व्यक्तिगत सामान सहित कुछ वस्तुओं की शुल्क-मुक्त निकासी की अनुमति देता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता यूएई से दिल्ली हवाई अड्डे पर 28 ग्राम वजन की सोने की चेन पहनकर आया था, जिसे ग्रीन चैनल पार करते समय सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्त कर लिया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उक्त आभूषण उसने अपने निजी उपयोग के लिए पहने थे। शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि "याचिकाकर्ता एक अनिवासी होने के नाते बैगेज नियम, 2016 के तहत एक पात्र यात्री को प्रदान किए जाने वाले लाभ का पूर्ण हकदार है" जिसमें व्यक्तिगत प्रभावों की छूट भी शामिल है।

इस प्रकार कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना और दंड लगाने वाले विवादित आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, "माल याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत प्रभाव हैं और उन्हें उस तरह से जब्त नहीं किया जा सकता था जिस तरह से सीमा शुल्क अधिकारियों ने किया है।"

इस संबंध में, न्यायालय ने फरीदा अलीयेवा बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2024) का हवाला दिया, जिसके तहत अजरबैजान से भारत की यात्रा कर रहे एक पर्यटक से जब्त किए गए व्यक्तिगत आभूषणों को छोड़ने का आदेश दिया गया था।

न्यायालय ने यह भी अफसोस जताया कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना या व्यक्तिगत सुनवाई किए बिना पारित किया गया था। इसने अमित कुमार बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2025) का हवाला दिया, जहां एक समन्वय पीठ ने माना है कि मानक परफॉर्मा पर प्राप्त कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई की छूट कानून के विपरीत होगी।

इस प्रकार, याचिका को अनुमति दे दी गई।

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