राजनीतिक कमेंटेटर और व्यंग्यकार कुमार नयन ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत भारत में अपने पूरे X अकाउंट "nher_who" को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में आरोप लगाया गया कि यह अकाउंट केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के तहत ब्लॉक किया गया, जबकि इसके लिए कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर, कारण या सहायक सामग्री नहीं दी गई।

नयन का तर्क है कि यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

इस मामले की सुनवाई कल (गुरुवार) जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा करेंगी।

नयन की ओर से वकील अपार गुप्ता, नमन कुमार और प्रज्ञा जैन पेश हुए।

अक्टूबर 2016 से यह अकाउंट चला रहे नयन का कहना है कि कार्रवाई के समय उनके 2,50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। वे खुद को सार्वजनिक चर्चाओं में शामिल एक स्वतंत्र डिजिटल कमेंटेटर बताते हैं।

याचिका के अनुसार, X कॉर्प ने 27 जुलाई को नयन को सूचित किया कि उन्हें MIB से धारा 69A के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर मिला है और उन्हें भारत में उनके पूरे अकाउंट का एक्सेस रोकना होगा।

अगले दिन, मंत्रालय ने अकाउंट ब्लॉक करने का प्रस्ताव देते हुए नोटिस जारी किया और उन URL की सूची दी जिन पर कार्रवाई का आधार माना गया। हालांकि, नयन का आरोप है कि जिस ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत अकाउंट पहले ही रोका जा चुका था, वह उन्हें कभी नहीं दिया गया।

उन्होंने सभी आदेशों को रद्द करने की भी मांग की।

Title: KUMAR NAYAN v. UNION OF INDIA

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