NDMC अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लें: दिल्ली हाइकोर्ट का केंद्र को निर्देश

Update: 2026-02-18 11:24 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 की धारा 253 के तहत गठित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करने पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। अदालत ने कहा कि यह निर्णय यथाशीघ्र अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर लिया जाए।

यह निर्देश चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे शिवमणि यादव ने दायर किया।

याचिका में कहा गया कि संबंधित अपीलीय अधिकरण पिछले वर्ष नवंबर से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इससे अपीलों की सुनवाई ठप पड़ी हुई और पक्षकारों को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 14 नवंबर, 2025 को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को पत्र लिखकर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया।

अदालत ने उक्त पत्र को अभिलेख पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस विषय पर यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। खंडपीठ ने मामले का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी करने के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए ताकि अपीलीय अधिकरण का कार्य सुचारु रूप से शुरू हो सके।

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