Liquor Policy Case: समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और उसे छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
ED की ओर से पेश हुए वकील ने शुरुआत में ही केजरीवाल की याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। यह दलील दी गई कि यह याचिका CrPC की धारा 482 के तहत एक याचिका की आड़ में दायर की गई दूसरी पुनर्विचार याचिका है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने ED के वकील से जवाब में प्रारंभिक आपत्तियां उठाने को कहा, साथ ही केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें 20 दिसंबर, 2024 को पारित सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सेशन कोर्ट ने अपने उक्त आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा था, जिसमें उनके मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया गया था।
मामले की सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी।
पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी और ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन जज नियाय बिंदु ने 20 जून, 2024 को केजरीवाल को ज़मानत दी थी। ED की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून, 2024 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। पिछले साल मई में आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून, 2024 तक अंतरिम ज़मानत दी थी।
Title: Arvind Kejriwal v. ED and other connected matter