अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और CBI रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

Update: 2024-07-01 07:13 GMT

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

मुख्यमंत्री को वेकेशनल जज अमिताभ रावत ने 26 जून को तीन दिनों के लिए CBI कस्टडी में भेज दिया था। उन्होंने कहा कि इस समय गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन CBI को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।

बाद में 29 जून को वेकेशनल जज सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि CBI ने इस समय उनकी और रिमांड की मांग नहीं की थी।

पिछले सप्ताह जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही धन शोधन मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पीएमएलए मामले में मुख्यमंत्री को दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुई।

अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया। मई में आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें 01 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

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