IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2026-01-16 07:51 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की।

अपनी याचिका में देवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ अनुमानों के आधार पर उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए।

उन्होंने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को सच भी मान लिया जाए तब भी IPC की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

याचिका में कहा गया,

"मौजूदा मामले में, माननीय विशेष न्यायालय ने एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ सिर्फ़ ऊपर दिए गए दो अनुमानों के आधार पर गलत तरीके से आरोप तय किए यानी कम कीमत पर ज़मीन के टुकड़ों की बिक्री से संबंधित अनुमान और M/s DMPCL के शेयरों को कम कीमत पर खरीदने से संबंधित दूसरा अनुमान।"

13 अक्टूबर, 2025 को पारित विवादित आदेश के ज़रिए ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।

बता दें, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाएं जस्टिस शर्मा के सामने विचाराधीन हैं।

धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के लिए आरोप तय किए गए। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया।

विवादित आदेश में कहा गया,

"सभी (14) आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साज़िश) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 IPC और धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) PC Act के तहत एक सामान्य आरोप तय करने का निर्देश दिया गया।"

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ज़मीन और शेयरों का लेन-देन संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में निजी भागीदारी हासिल करने की आड़ में पोषित भाई-भतीजावाद का एक उदाहरण था।

जिन दूसरे लोगों पर आरोप तय किए गए उनमें प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना शामिल हैं।

कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स LARA प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया।

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