अवमानना ​​मामले में वकील को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीडी से यह आकलन करने को कहा कि क्या वह कानूनी पेशे में बने रहने के लिए फिट हैं

Update: 2024-05-23 11:11 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना ​​मामले में "गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं" से पीड़ित एक वकील को बरी करते हुए दिल्ली बार काउंसिल से यह आकलन करने को कहा है कि क्या वह कानूनी पेशे में म बने रहने के लिए फिट है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वकील अपने ज्ञात कारणों से निराश हो रहा था, उसकी दृष्टि बहुत खराब थी और वह पढ़ने और लिखने में असमर्थ था।

यह देखते हुए कि वकील को यह भी नहीं पता था कि क्या और कैसे बोलना है और उसकी चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने न्यायालय के प्रति दिखाए गए अनादर के लिए उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने तदनुसार उसे चेतावनी देते हुए बरी कर दिया कि जब भी वह किसी भी मामले में या अन्यथा किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, तो वह न्यायालय की मर्यादा बनाए रखेगा।

अदालत ने कहा, "विदा होने से पहले, हम रजिस्ट्री को यह आदेश दिल्ली बार काउंसिल को बताने का निर्देश देते हैं, जो प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता को काउंसिल के समक्ष उपस्थित होने और यह आकलन करने का निर्देश देगा कि क्या वह इस पेशे में बने रहने के लिए फिट है।"

एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अवमानना ​​संदर्भ भेजे जाने के बाद 2021 में स्वप्रेरणा से आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया गया था। ट्रायल कोर्ट के जज के सामने पेश होने के दौरान, वकील कोर्ट में चिल्लाया था और कोर्ट को 'तू' कहा और आगे कहा कि 'दिमाग मत खराब कर'।

हाईकोर्ट के समक्ष, वकील के वकील ने चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किए जो आश्रय मनोरोग क्लिनिक और पुनर्वास गृह, IHBAS, AIIMS आदि से मेडिकल प्रे‌स्‍क्रिप्‍शन थे। अदालत ने तब उल्लेख किया कि वकील का इलाज चल रहा था और उसे व्यवहार संबंधी समस्याएं थीं।

कोर्ट ने कहा,

“प्रासंगिक रूप से, याचिकाकर्ता पेशे से अधिवक्ता है, जिसने वर्ष 1984 में नामांकन कराया था। वह अपने साठ के दशक में है। पेशे से अधिवक्ता होने के नाते, प्रतिवादी से न्यायालय की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है,”

केस टाइटलः न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम रंजीत सिंह मल्होत्रा

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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