'सीधा कैरेक्टर पर हमला': तेजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में मानहानि केस में सुब्रमण्यम स्वामी के समन को चुनौती देने का विरोध किया

Update: 2025-12-05 14:55 GMT

BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के उनके खिलाफ किए गए ट्वीट, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह कई बार जेल जा चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके कैरेक्टर और ईमानदारी पर हमला किया। साथ ही समाज में उनकी इज़्ज़त भी गिराई।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी में पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, बग्गा ने स्वामी की उस याचिका के जवाब में कहा, जिसमें बग्गा द्वारा स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी 2022 के समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

स्वामी ने समन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है और कार्रवाई को भी रद्द करने की मांग की।

बग्गा के मुताबिक, पिछले साल 28 सितंबर को स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया था:

"दिल्ली के पत्रकारों ने मुझे बताया कि BJP में शामिल होने से पहले तजिंदर बग्गा को नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ने छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा था। सच? अगर ऐसा है तो नड्डा को पता होना चाहिए।"

जब शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस रविंदर डुडेजा ने स्वामी के वकील को बग्गा के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, यह देखते हुए कि उनके वकील ने कहा कि जवाब कल रात मिला था।

कोर्ट ने कहा,

"जवाब दूसरी तरफ एडवांस कॉपी के साथ दाखिल किया जाए।"

साथ ही कोर्ट ने अंतरिम आदेश के लागू होने की अवधि बढ़ा दी।

मामला 6 अप्रैल, 2026 को लिस्टेड है।

बता दें, अप्रैल 2022 में, एक कोऑर्डिनेट बेंच ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के साथ-साथ समन ऑर्डर पर भी रोक लगा दी थी।

Case Title: DR. SUBRAMANIAN SWAMY v. TAJINDER PAL SINGH BAGGA

Tags:    

Similar News