DUSU चुनाव से पहले अधिकारियों को कर्तव्य निभाने की याद दिलाना विडंबना: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2025-09-16 16:09 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उम्मीद करता है कि 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनावों में कोई नियम उल्लंघन नहीं होगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि चुनावों का सही संचालन सुनिश्चित करना यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और उनके संगठनों की जिम्मेदारी है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि 149 ट्रैफिक स्टाफ और 35 मोटरसाइकिलें तैनात की गई हैं और 24 अगस्त से अब तक 4,593 चालान उम्मीदवारों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर जारी किए गए हैं। आज उम्मीदवार पैदल रैली कर रहे थे और वाहन का उपयोग नहीं हुआ।

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि प्रशासन को चुनावों के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और स्टिकर लगे वाहनों जैसी उल्लंघनों पर भी ध्यान देना होगा। पुलिस ने कहा कि कल शाम से आज दोपहर 1 बजे तक 200 चालान ट्रैफिक नियम उल्लंघनों पर जारी किए गए।

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें और मामला कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पहले पीठ ने कहा था कि DUSU चुनाव में एंटी-डेफेसमेंट नियम और अन्य निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

एडवोकेट प्रशांत मंचंदा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई और डैमेज की मरम्मत की मांग की गई थी। उन्होंने ताजा आवेदन में चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए नियम उल्लंघनों पर चिंता जताई है।

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