दिल्ली दंगे: जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की नई खंडपीठ आज उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर करेगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट आज (सोमवार) UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।
जमानत याचिकाओं पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ नई पीठ सह आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद, सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।
पीठ आरोपी इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर भी सुनवाई करेगी। बैच की सुनवाई दोपहर 3:15 बजे होगी।
उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन बाद में अपनी SLP वापस ले ली। उनके द्वारा ट्रायल कोर्ट में दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की गई, जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया।
खालिद की अपील में अब उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई।
अगस्त में जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। अन्य आरोपियों की जमानत अपीलें 2022 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं।
नई खंडपीठ को जमानत अपीलें आवंटित की गई, क्योंकि पिछली पीठों ने या तो उन पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था या वे मामलों की पूरी तरह से सुनवाई और निर्णय नहीं कर सकी थीं।
2020 की एफआईआर 59 दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई।
मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल हैं।