सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

Update: 2024-06-21 09:06 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मिली जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट कहा कि जब तक वह मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी।

केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी, जिसके खिलाफ़ ED हाईकोर्ट पहुंची गई। ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने ED की इस याचिका का विरोध किया।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की वेकेशनल बेंच ने कहा कि केस की फ़ाइल उनके पास आने पर वो इस याचिका पर जल्द सुनवाई करेंगे। हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की ज़मानत पर रोक लगा दी।

केजरीवाल को मिली ज़मानत के विरोध में ED ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी.

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