दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को स्वाति मालीवाल की पहचान उजागर करने से रोकने की याचिका खारिज की, कहा- वह खुद मीडिया से बात कर रही हैं

Update: 2024-05-31 08:41 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में मीडिया को AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट के मामले की रिपोर्टिंग के दौरान उनके नाम और एफआईआर की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील संसार पाल सिंह को याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और टिप्पणी की कि याचिका के पीछे राजनीतिक रंग है।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित मालीवाल मीडिया चैनलों पर जाकर मामले के बारे में बात कर रही हैं तो सिंह को जनहित याचिका दायर करने का क्या अधिकार है।

खंडपीठ ने कहा,

"इस याचिका में एक राजनीतिक रंग है। यह बहुत स्पष्ट है। आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है।"

अदालत की टिप्पणी के बाद सिंह ने याचिका वापस ले ली।

दिल्ली पुलिस ने मालीवाल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर जाने के दौरान उन पर हमला किया था। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

सिंह मीडिया हाउस ईटीवी भारत, गुजरात समाचार और इंडिया टुडे के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, एक्स और व्हाट्सएप की कार्रवाई से व्यथित थे। उनका कहना था कि एफआईआर की कॉपी समाचार चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जा रही है।

याचिका में कहा गया,

"इस तरह की एफआईआर की सामग्री के साथ नाम का खुलासा करना निश्चित रूप से एक महिला की गरिमा को कम करता है। वर्तमान मामले में यह कृत्य प्रतिवादी नंबर 5 से 10 द्वारा जानबूझकर किया गया। इस संबंध में माननीय न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कानून और निर्णयों/दिशानिर्देशों की भी परवाह नहीं की गई।"

जनहित याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के साथ-साथ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे बलात्कार या छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़िता का नाम, पता या अन्य पहचान उजागर न करें।

केस टाइटल: संसार पाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य।

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