BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली विदेश यात्रा की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्रा की अनुमति दी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके वापस लौटने के बाद 15 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी।
अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से पति-पत्नी की देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली शर्तों पर सुझाव देने को कहा।
अदालत अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पिछले साल जून में समन्वय पीठ ने ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
केस टाइटल: अश्नीर ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य और अन्य जुड़े हुए मामले