The News Minute की संस्थापक के खिलाफ 'अपमानजनक' YouTube वीडियो और आर्टिकल हटाए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2024-07-22 05:52 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल आयोजित "Cutting South" इवेंट के संबंध में The News Minute की संस्थापक धन्या राजेंद्रन के खिलाफ अपमानजनक बयानों वाले YouTube वीडियो और न्यूज आर्टिकल हटाने का आदेश दिया।

जस्टिस विकास महाजन ने राजेंद्रन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।

न्यायालय ने मीडिया चैनलों द कर्मा न्यूज और जनम टीवी के साथ-साथ समाचार पत्र जन्मभूमि को सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया।

सामग्री राजेंद्रन द्वारा पिछले साल 25 मार्च को स्वतंत्र मीडिया चैनलों के साथ "Cutting South 2023" नामक सम्मेलन की मेजबानी करने के बाद प्रकाशित की गई। मुकदमे के अनुसार, Cutting South नाम "कटिंग चाय" और "कटिंग एज" शब्दों के खेल पर आधारित था।

आर्टिकल और वीडियो में आरोप लगाया गया कि राजेंद्रन जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में काम कर रही थीं, जिसका उद्देश्य भारत में नागरिक संघर्ष पैदा करना है। यह भी आरोप लगाया गया कि केंद्रीय एजेंसियों को राजेंद्रन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है और इस आयोजन का उद्देश्य दक्षिण भारत को "तोड़ना" और "विभाजित करना" है।

अदालत ने कहा,

"मैं प्रथम दृष्टया मानता हूं कि विभिन्न पोस्ट/वीडियो में लगाए गए आरोप किसी विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोत पर आधारित नहीं हैं, जिससे यह साबित हो सके कि ये आरोप सत्य हैं और तथ्यों पर आधारित हैं।"

इसमें यह भी कहा गया कि आरोप राजेंद्रन के खिलाफ दर्ज या लंबित किसी आपराधिक मामले जैसे सार्वजनिक रिकॉर्ड दस्तावेज़ पर आधारित नहीं लगते।

अदालत ने कहा कि अगर मीडिया आउटलेट 10 दिनों के भीतर सामग्री को हटाने या हटाने में विफल रहते हैं तो राजेंद्रन और द न्यूज मिनट यूट्यूब से संपर्क करने और अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में यूट्यूब 36 घंटे के भीतर यूआरएल हटा देगा।

अदालत ने कहा,

"प्रथम दृष्टया, मुझे लगता है कि मिस्टर राव द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में दम है कि कथित वीडियो और पोस्ट में मानहानिकारक और अपमानजनक आरोप और आक्षेप हैं, जो सच्चाई की परवाह किए बिना लापरवाही से वादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं।"

अब मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

केस टाइटल: धन्या राजेंद्रन और अन्य बनाम गैलेक्सी ज़ूम इंडिया ओवीटी लिमिटेड और अन्य।

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